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पूर्णिया शहर में 10-16 जुलाई तक लॉकडाउन, प्रशासन सख्त - डीएम राहुल कुमार

पूर्णिया में कोरोना का कहर जारी है. इसको लेकर पूर्णिया शहर में 10-16 जुलाई तक लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की गयी है.

पूर्णिया
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Published : Jul 9, 2020, 12:32 PM IST

पूर्णिया: जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीएम राहुल कुमार ने पूर्णिया नगर निगम के सभी 46 वार्डों में पूर्ण लॉकडाउन का निर्णय लिया है. जुलाई महीने की शुरुआत में ही महज नगर निगम क्षेत्र से 29 मामले मिल चुके हैं, जिसे देखते हुए डीएम राहुल कुमार ने 7 दिनों के लिए 10-16 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन का आदेश दिया है.

पूर्णिया में लॉक डाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं पर रोक लगाई गई है. लॉक डाउन के दौरान पहले की तरह ही बंदी होगी.

जरूरी सेवाओं में ये रहेगा जारी:-

  • इस दौरान मालवाहक वाहन ,बस सेवा, आपातकालीन सेवा को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं पर रोक
  • फल, दूध, सब्जी, राशन, खाद्य सामग्री ,पशु चारा, दवा दुकान, सरकारी कार्यालय, एटीएम, बैंककर्मी और पत्रकारों को छूट
  • बेवजह बाहर निकले लोगों पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और जुर्माना वसूला जाएगा
  • सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्वायत्त संस्थाएं खुली रहेंगी लेकिन आम जन के प्रवेश पर रोक
  • बैंक, बीमा कार्यालय, एटीएम, मीडिया संस्थान, औधोगिक प्रतिष्ठान, नर्सिंग होम खुले रहेंगे
  • महज सरकारी निर्माण कार्य को अनुमति
  • विवाह में 50 ,दाह संस्कार में 20 से अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं


इन्हें मिलेगी छूट:-

  • चुनाव की तैयारियों से जूड़े कर्मियों, डिफेंस, पुलिस फोर्स, आपदा प्रबंधन से जुड़े कर्मियों को छूट दी गई है
  • बिजली, सफाईकर्मी और सैनिटाइजेशन के काम में लगे कर्मचारियों को इससे अलग रखा गया है
  • हालांकि इस दौरान जरूरी कर्मचारी ही ऑफिस आएंगे
  • अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को छूट दी गई है
  • डॉक्टर, नर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ और एंबुलेंस कर्मियों को ड्यूटी पर जाने की इजाजत है, इन्हें अपने पास आईडी कार्ड रखना होगा


वहीं, 7 दिनों तक सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे. किसी भी तरह के धार्मिक आयोजनों पर रोक होगी. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी

पूर्णिया: जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीएम राहुल कुमार ने पूर्णिया नगर निगम के सभी 46 वार्डों में पूर्ण लॉकडाउन का निर्णय लिया है. जुलाई महीने की शुरुआत में ही महज नगर निगम क्षेत्र से 29 मामले मिल चुके हैं, जिसे देखते हुए डीएम राहुल कुमार ने 7 दिनों के लिए 10-16 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन का आदेश दिया है.

पूर्णिया में लॉक डाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं पर रोक लगाई गई है. लॉक डाउन के दौरान पहले की तरह ही बंदी होगी.

जरूरी सेवाओं में ये रहेगा जारी:-

  • इस दौरान मालवाहक वाहन ,बस सेवा, आपातकालीन सेवा को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं पर रोक
  • फल, दूध, सब्जी, राशन, खाद्य सामग्री ,पशु चारा, दवा दुकान, सरकारी कार्यालय, एटीएम, बैंककर्मी और पत्रकारों को छूट
  • बेवजह बाहर निकले लोगों पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और जुर्माना वसूला जाएगा
  • सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्वायत्त संस्थाएं खुली रहेंगी लेकिन आम जन के प्रवेश पर रोक
  • बैंक, बीमा कार्यालय, एटीएम, मीडिया संस्थान, औधोगिक प्रतिष्ठान, नर्सिंग होम खुले रहेंगे
  • महज सरकारी निर्माण कार्य को अनुमति
  • विवाह में 50 ,दाह संस्कार में 20 से अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं


इन्हें मिलेगी छूट:-

  • चुनाव की तैयारियों से जूड़े कर्मियों, डिफेंस, पुलिस फोर्स, आपदा प्रबंधन से जुड़े कर्मियों को छूट दी गई है
  • बिजली, सफाईकर्मी और सैनिटाइजेशन के काम में लगे कर्मचारियों को इससे अलग रखा गया है
  • हालांकि इस दौरान जरूरी कर्मचारी ही ऑफिस आएंगे
  • अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को छूट दी गई है
  • डॉक्टर, नर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ और एंबुलेंस कर्मियों को ड्यूटी पर जाने की इजाजत है, इन्हें अपने पास आईडी कार्ड रखना होगा


वहीं, 7 दिनों तक सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे. किसी भी तरह के धार्मिक आयोजनों पर रोक होगी. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी

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