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खुशखबरी: अब जल्द ही पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगे विमान, HC के इस निर्देश के बाद दूर हुई बाधा

डीएम ने बताया कि पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जब पिछले दिनों पूर्णिया आए थे तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलकर एयरपोर्ट निर्माण में आ रहे व्यवधान के संबंध में अवगत कराया था और उनसे मामले के निदान का अनुरोध किया था. लेकिन दुर्भाग्यवश लॉकडाउन लग गया और कोर्ट का काम ठप पड़ गया.

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Published : Mar 12, 2022, 1:44 PM IST

पूर्णिया: लंबे समय से अधर में अटके पूर्णिया एयरपोर्ट (Purnea Airport) के निर्माण कार्य को जल्द ही हरी झंडी मिल सकती है. पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) से इसको लेकर कुछ ऐसे ही संकेत मिले हैं. डीएम राहुल कुमार (Purnea DM Rahul Kumar) ने इस संबंध में बताया कि पूर्णिया में एयरपोर्ट निर्माण का मामला एक कदम आगे बढ़ गया है. जिला प्रशासन चुनापुर हवाई अड्डा (Chunapur Airport) निर्माण के लिए लगातार प्रयास कर रहा है. अब हाईकोर्ट ने सात और नौ मार्च को रैयतों के मामले की सुनवाई के बाद मामला फिर जिला मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कर दिया है.

ये भी पढ़ें: लोकसभा में जेडीयू सांसद ने उठाया पूर्णिया एयरपोर्ट का मुद्दा, कहा- सीमांचल के विकास के लिए हवाई अड्डा जरूरी


डीएम ने कहा कि सुनवाई के बाद वो रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे और वहां से मिले निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि चूनापुर सैन्य हवाई अड्डा में रनवे और सिविल इंक्लेव निर्माण के लिए नगर विमानन विभाग की ओर से 54 एकड़ जमीन की आवश्यकता जताई गई थी.

ये भी पढ़ें: कब बनेगा पूर्णिया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ? RTI से हुए कई चौंकाने वाले खुलासे

जिला प्रशासन ने चुनापुर हवाई अड्डा से सटे गोवासी गांव की जमीन को चिन्हित कर उसके अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की है. उसमें एक एकड़ से अधिक जमीन सरकारी है, लेकिन करीब 53 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए 54 रैयतों को नोटिस दिया गया. इस पर जिलाधिकारी के निर्देश के खिलाफ वो हाईकोर्ट चले गए, जिसमें नौ अलग-अलग मामले दाखिल किए गए. जो नौ मामले एचसी में दायर किए गए थे, उनमें विजन मेहता और शिवपूजन मेहता के दो मामले पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उसे फिर जिला कलेक्टर के कोर्ट में सुनवाई के लिए भेज दिया था.


ये भी पढ़ें: सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा #PurneaAirportLA , 6 वर्षों से अधर में लटका है पूर्णिया एयरपोर्ट का निर्माण कार्य

इस बीच कोविड़ के कारण कोर्ट में मामले की सुनवाई रुक गई. कोर्ट ने जो दो मामले कलेक्टर कोर्ट में वापस भेजा, उस पर जिलाधिकारी ने सुनवाई पूरी कर उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी. इसके बाद राज्य सरकार ने किसानों के दावे को खारिज कर दिया और जिला प्रशासन ने 17 एकड़ से अधिक जमीन अधिग्रहित कर ली है. अब हाईकोर्ट ने शेष बचे सात मामले पर भी डीएम को 45 दिनों के अंदर सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि आथोरिटी की तरफ से वहां रनवे का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन कोविड और लॉकडाउन के कारण रफ्तार थोड़ी कम हुई, लेकिन उस दौरान भी जिला प्रशासन ने निर्माण सामग्री आपूर्ति में पूरा सहयोग किया, जिस कारण रनवे का निर्माण चल रहा है.

डीएम ने बताया कि पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जब पिछले दिनों पूर्णिया आए थे तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलकर एयरपोर्ट निर्माण में आ रहे व्यवधान के संबंध में अवगत कराया था और उनसे मामले के निदान का अनुरोध किया था. लेकिन दुर्भाग्यवश लॉकडाउन लग गया और कोर्ट का काम ठप पड़ गया. रैयतों के दो मामले की सुनवाई के बाद सात मामले पेंडिग पड़ गए, लेकिन अब उन्हें इसकी सुनवाई का निर्देश दिया गया है.

ये भी पढ़ें: बिहार : पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग हुई तेज, स्वीकृत हैं 20.25 करोड़

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पूर्णिया: लंबे समय से अधर में अटके पूर्णिया एयरपोर्ट (Purnea Airport) के निर्माण कार्य को जल्द ही हरी झंडी मिल सकती है. पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) से इसको लेकर कुछ ऐसे ही संकेत मिले हैं. डीएम राहुल कुमार (Purnea DM Rahul Kumar) ने इस संबंध में बताया कि पूर्णिया में एयरपोर्ट निर्माण का मामला एक कदम आगे बढ़ गया है. जिला प्रशासन चुनापुर हवाई अड्डा (Chunapur Airport) निर्माण के लिए लगातार प्रयास कर रहा है. अब हाईकोर्ट ने सात और नौ मार्च को रैयतों के मामले की सुनवाई के बाद मामला फिर जिला मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कर दिया है.

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डीएम ने कहा कि सुनवाई के बाद वो रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे और वहां से मिले निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि चूनापुर सैन्य हवाई अड्डा में रनवे और सिविल इंक्लेव निर्माण के लिए नगर विमानन विभाग की ओर से 54 एकड़ जमीन की आवश्यकता जताई गई थी.

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जिला प्रशासन ने चुनापुर हवाई अड्डा से सटे गोवासी गांव की जमीन को चिन्हित कर उसके अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की है. उसमें एक एकड़ से अधिक जमीन सरकारी है, लेकिन करीब 53 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए 54 रैयतों को नोटिस दिया गया. इस पर जिलाधिकारी के निर्देश के खिलाफ वो हाईकोर्ट चले गए, जिसमें नौ अलग-अलग मामले दाखिल किए गए. जो नौ मामले एचसी में दायर किए गए थे, उनमें विजन मेहता और शिवपूजन मेहता के दो मामले पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उसे फिर जिला कलेक्टर के कोर्ट में सुनवाई के लिए भेज दिया था.


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इस बीच कोविड़ के कारण कोर्ट में मामले की सुनवाई रुक गई. कोर्ट ने जो दो मामले कलेक्टर कोर्ट में वापस भेजा, उस पर जिलाधिकारी ने सुनवाई पूरी कर उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी. इसके बाद राज्य सरकार ने किसानों के दावे को खारिज कर दिया और जिला प्रशासन ने 17 एकड़ से अधिक जमीन अधिग्रहित कर ली है. अब हाईकोर्ट ने शेष बचे सात मामले पर भी डीएम को 45 दिनों के अंदर सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि आथोरिटी की तरफ से वहां रनवे का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन कोविड और लॉकडाउन के कारण रफ्तार थोड़ी कम हुई, लेकिन उस दौरान भी जिला प्रशासन ने निर्माण सामग्री आपूर्ति में पूरा सहयोग किया, जिस कारण रनवे का निर्माण चल रहा है.

डीएम ने बताया कि पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जब पिछले दिनों पूर्णिया आए थे तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलकर एयरपोर्ट निर्माण में आ रहे व्यवधान के संबंध में अवगत कराया था और उनसे मामले के निदान का अनुरोध किया था. लेकिन दुर्भाग्यवश लॉकडाउन लग गया और कोर्ट का काम ठप पड़ गया. रैयतों के दो मामले की सुनवाई के बाद सात मामले पेंडिग पड़ गए, लेकिन अब उन्हें इसकी सुनवाई का निर्देश दिया गया है.

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