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मझुवा कांड: बोले डिप्टी सीएम- स्पीडी ट्रायल के तहत करें कार्रवाई

मझुआ हिंसा कांड पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने सख्त रुख अख्तियार किया है. उन्होंने फोन पर डीएम और एसपी से मामले की जानकारी ली. साथ ही इसके लिए जिम्मेदार अन्य नामजद आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया. वहीं, हिंसक झड़प में मारे गये पूर्व चौकीदार को सरकार बतौर मुआवजा 8 लाख रुपये देगी.

तारकिशोर प्रसाद
तारकिशोर प्रसाद
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Published : May 25, 2021, 2:07 PM IST

Updated : May 25, 2021, 3:20 PM IST

पूर्णिाय: उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने जिले के बायसी प्रखंड के खपड़ा पंचायत के मझुआ गांव में अवांछित तत्वों द्वारा की गई मारपीट, हत्या और फिर आगजनी मामले की कड़ी निंदा की है. उन्होंने बिहार के पुलिस महानिदेशक, पूर्णिया आइजी, जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से दूरभाष पर बात कर घटना की विस्तृत जानकारी ली.

यह भी पढ़ें: जमीन कारोबारी की हत्या की गुत्थी सुलझी, बिहार से तीन शार्प शूटर गिरफ्तार

मझुवा हिंसा पर डिप्टी सीएम सख्त
उन्होंने इस घटना की भ‌र्त्सना की है. पूर्णिया जिले के डीएम राहुल कुमार व एसपी से बात कर घटना के लिए जिम्मेवार अन्य नामजद आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिये. साथ ही ढुलमुल प्रशासनिक रवैये को लेकर डीएम व एसपी को फटकार भी लगायी.

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी 13 पीड़ित परिवारों को सूखा राशन की आपूर्ति करते हुए अनुग्रह अनुदान की राशि मुहैया करायी गयी है. साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के मुताबिक मुआवजा की राशि भी उपलब्ध कराई गई है.

मृत पूर्व चौकीदार के परिजनों को मिलेगा 8.23 लाख का मुआवजा
वहीं, मझुवा हिंसा में जान गंवाने वाले पूर्व चौकीदार नेवालाल राय के परिजन को 8.23 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिये जायेंगे. इसमें करीब 4 लाख रुपये प्रथम किस्त के रूप में मुआवजे राशि की स्वीकृति दी गई है. चार्जशीट दाखिल हो जाने पर द्वितीय किस्त की राशि दी जाएगी.

पीड़ित सभी 13 पीड़ितों को एससी-एसटी अत्याचार अधिनियम के तहत प्रथम किस्त के 50 हजार रुपये भी दिये गये हैं. उन्हें दो लाख रुपये प्रति परिवार दिया जाएगा. सभी पीड़ितों को सूखा राशन, पॉलिथीन व अनुग्रह अनुदान के रूप में 9800 रुपये भी दिए गए हैं. पीड़ित परिवारों में 7 को आवास के लिए 3 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराया गया है. बाकी बचे छह को जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी है.

यह भी पढ़ें: पूर्णिया: हर चेहरे पर दर्ज है खौफ का वो दर्द, मझुवा के उस रात की कहानी पीड़ितों की जुबानी

पीड़ित परिवार को एसपी ने दिया न्याय का भरोसा
उप-मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि घटना के सभी नामजद अभियुक्तों का शीघ्र स्पीडी ट्रायल कराते हुए पीड़ित परिवारों की सुरक्षा के समुचित इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं. वहीं, एसपी दयाशंकर गुरुवार सुबह दल बल के साथ मझुवा गांव पंहुचे. पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया. एसपी ने बायसी थानाध्यक्ष पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है.

बता दें कि बीते 19 मई को घटित घटना में एक सेवानिवृत्त चौकीदार मेवालाल राय की घातक हथियारों से हत्या कर दी गई थी, जबकि महादलित बस्ती के 13 घरों को आग के हवाले कर दिया गया था. इस मामले में 3 अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है. 61 अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है.

पूर्णिाय: उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने जिले के बायसी प्रखंड के खपड़ा पंचायत के मझुआ गांव में अवांछित तत्वों द्वारा की गई मारपीट, हत्या और फिर आगजनी मामले की कड़ी निंदा की है. उन्होंने बिहार के पुलिस महानिदेशक, पूर्णिया आइजी, जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से दूरभाष पर बात कर घटना की विस्तृत जानकारी ली.

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मझुवा हिंसा पर डिप्टी सीएम सख्त
उन्होंने इस घटना की भ‌र्त्सना की है. पूर्णिया जिले के डीएम राहुल कुमार व एसपी से बात कर घटना के लिए जिम्मेवार अन्य नामजद आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिये. साथ ही ढुलमुल प्रशासनिक रवैये को लेकर डीएम व एसपी को फटकार भी लगायी.

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी 13 पीड़ित परिवारों को सूखा राशन की आपूर्ति करते हुए अनुग्रह अनुदान की राशि मुहैया करायी गयी है. साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के मुताबिक मुआवजा की राशि भी उपलब्ध कराई गई है.

मृत पूर्व चौकीदार के परिजनों को मिलेगा 8.23 लाख का मुआवजा
वहीं, मझुवा हिंसा में जान गंवाने वाले पूर्व चौकीदार नेवालाल राय के परिजन को 8.23 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिये जायेंगे. इसमें करीब 4 लाख रुपये प्रथम किस्त के रूप में मुआवजे राशि की स्वीकृति दी गई है. चार्जशीट दाखिल हो जाने पर द्वितीय किस्त की राशि दी जाएगी.

पीड़ित सभी 13 पीड़ितों को एससी-एसटी अत्याचार अधिनियम के तहत प्रथम किस्त के 50 हजार रुपये भी दिये गये हैं. उन्हें दो लाख रुपये प्रति परिवार दिया जाएगा. सभी पीड़ितों को सूखा राशन, पॉलिथीन व अनुग्रह अनुदान के रूप में 9800 रुपये भी दिए गए हैं. पीड़ित परिवारों में 7 को आवास के लिए 3 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराया गया है. बाकी बचे छह को जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी है.

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पीड़ित परिवार को एसपी ने दिया न्याय का भरोसा
उप-मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि घटना के सभी नामजद अभियुक्तों का शीघ्र स्पीडी ट्रायल कराते हुए पीड़ित परिवारों की सुरक्षा के समुचित इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं. वहीं, एसपी दयाशंकर गुरुवार सुबह दल बल के साथ मझुवा गांव पंहुचे. पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया. एसपी ने बायसी थानाध्यक्ष पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है.

बता दें कि बीते 19 मई को घटित घटना में एक सेवानिवृत्त चौकीदार मेवालाल राय की घातक हथियारों से हत्या कर दी गई थी, जबकि महादलित बस्ती के 13 घरों को आग के हवाले कर दिया गया था. इस मामले में 3 अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है. 61 अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है.

Last Updated : May 25, 2021, 3:20 PM IST
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