पटनाः यूट्यूब पर आपत्तिजनक पोस्ट डाल कर बिहारी मजदूरों में भय का माहौल पैदा करने के आरोप में मनीष कश्यप के खिलाफ बिहार और तमिलनाडु राज्य में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. आर्थिक अपराध इकाई की दबिश के बाद मनीष कश्यप ने शनिवार को पश्चिम चंपारण के जगदीशपुर थाने में सरेंडर कर दिया. आर्थिक अपराध इकाई की टीम उसे लेकर पटना आ गयी. तमिलनाडु पुलिस भी पूछताछ के लिए पटना पहुंच चुकी है. रविवार को मनीष को कोर्ट में पेश किया जाएगा. तमिलनाडु पुलिस भी उसे रिमांड पर लेने का प्रयास करेगी.
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सात मामले पहले से चल रहेः ऐसा नहीं है कि मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी पहली बार जेल जा रहा है. इससे पहले भी वह दो अलग-अलग मामलों में जेल जा चुका है. यह तीसरा मौका है जब वह जेल जा रहा है. मनीष कश्यप के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं. सात मामले पहले से चल रहे हैं, जिसमें ज्यादातर बेतिया जिले से जुड़े हैं. मनीष कश्यप के खिलाफ दर्ज अपराधिक मामलों में आईपीसी की जितनी धाराएं इस्तेमाल की गई है उसकी फेहरिस्त लंबी है. मनीष पश्चिम चंपारण (बेतिया) के मंझौलिया थाना के महनवार का रहनेवाला है.
मनीष पर दर्ज आपराधिक मामलों का विवरणः
1. बेतिया नगर थाना कांड सं-289 /19 दिनांक- 11.04.2019 को यह मामला दर्ज किया गया था. 147/148/149/188/448/338/341/323/307/354/427/504 भाद वि के तहत केस दर्ज किया गया. मामले में 30 मई 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया गया है.
2. बेतिया नगर थाना कांड सं0-290 /19 दिनांक - 11.04.2019 को धारा 147/148/149/188/333/337/341/338/353 / 307 / 504 भादवि के तहत केस दर्ज किया गया था. 30 मई 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया गया.
3. बेतिया नगर थाना कांड सं0-388 /19 दिनांक - 29.04.2019 को धारा-419/420/467/ 471 / 171 (F)/171 (G) भादवि एवं 66 IT Act एवं 123 / 127 (A)
RP Act के तहत मामला दर्ज किया गया. 13 जुलाई 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया गया.
4. मंझौलियाँ (बेतिया) थाना कांड सं0-736/ 20 दिनांक-03.11.2020 को धारा 147/148/149/188/341/323/353/269 / 270/271/120 (b) भादवि एवं धारा-125 RP Act एवं 3 महामारी रोग अधिनियम-1897 के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में दिनांक- 20 मई 2021 को आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है.
5. मंझौलिया (बेतिया) थाना कांड सं0-737/20 दिनांक-03.11.2020 को TRT-147/148/149/341/342/323/387/379/427/307/504/506/269/27 0/271/120 (b) भादवि के अंतर्गत केस दर्ज किया गया. मामले में 20 मई 2021 को आरोप पत्र दाखिल किया गया.
6. मंझौलिया (बेतिया) थाना कांड सं-193 /21 दिनांक 06.04.2021 धारा-448 / 323 / 353 / 385 / 504/506 / 34 भादवि के तहत केस दर्ज हुआ है. इस मामले में इश्तेहार चिपकाया गया है.
7. कोतवाली (पटना) थाना कांड सं0-134 /19 दिनांक- 15.02.2019 TRT-147/148/149/448/342/323/307/324/504/506/153(A)/160/355/ 354/ 268 भादवि के अंतर्गत मुकदमा हुई. इस कांड में जेल गया है. अभी तक आरोप-पत्र समर्पित नहीं किया गया है.
आर्थिक अपराध इकाई ने दर्ज किया मुकदमाः मनीष कश्यप के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A(b) /504/505 (1)(b) /505(1)(c)/ 468 /471/ 120B IPC & 66/66(d) /74 IT act 2000 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. इसके अलावा तमिलनाडु के कृष्णागिरी थाने में मनीष कश्यप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. मनीष के खिलाफ तमिलनाडु में 86/2023 केस दर्ज किया गया है. आईपीसी की धारा 153 153a 505 1b के तहत आरोप लगाये गये हैं.
7 साल की हो सकती सजाः मनीष कश्यप के खिलाफ अलग-अलग थानों में 11 मामले दर्ज हैं मनीष कश्यप के खिलाफ आईपीसी की धाराओं की फेहरिस्त लंबी है कुल मिलाकर मनीष कश्यप के खिलाफ आईपीसी के 90 से अधिक धाराओं के तहत मामले विचाराधीन हैं. कानून के जानकारों की मानें तो भ्रामक वीडियो वायरल करने मामले में दोष सिद्ध होने मनीष कश्यप को अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है.