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CM नीतीश ने राज्यपाल फागू चौहान से की मुलाकात.. 2 विश्वविद्यालयों के कुलपति नियुक्त - CM Nitish Kumar

बिहार के भागलपुर और आरा विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति हो गई है. इसको लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की. पढ़ें पूरी खबर..

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान
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Published : Aug 22, 2022, 10:40 PM IST

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) सोमवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल फागू चौहान (Governor Fhagu Chauhan) से मुलाकात की. सीएम और राज्यपाल के बीच बातचीत के बाद वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा और तिलकामांझी विश्वविद्यालय भागलपुर के कुलपति के नाम पर सहमति बनी.

ये भी पढ़ें-PM मोदी से मिले बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, राजनीतिक हालात पर बोले- मुझे पता नहीं

आरा और भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम पर बनी सहमति: प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी को वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के नए कुलपति बनाया गया है. वहीं, प्रोफेसर जवाहरलाल तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के नए कुलपति बने हैं. दोनों कुलपित का कार्यकाल नियुक्ति की तिथि से 3 साल का होगा. राजभवन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल सह कुलाधिपति ने सर्च कमेटी की अनुशंसा पर राज्य सरकार से विमर्श करने के बाद दोनों कुलपतियों की नियुक्ति की है.

ये भी पढ़ें-राज्यपाल फागू चौहान ने राजभवन में किया झंडोत्तोलन ली परेड की सलामी

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) सोमवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल फागू चौहान (Governor Fhagu Chauhan) से मुलाकात की. सीएम और राज्यपाल के बीच बातचीत के बाद वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा और तिलकामांझी विश्वविद्यालय भागलपुर के कुलपति के नाम पर सहमति बनी.

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आरा और भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम पर बनी सहमति: प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी को वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के नए कुलपति बनाया गया है. वहीं, प्रोफेसर जवाहरलाल तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के नए कुलपति बने हैं. दोनों कुलपित का कार्यकाल नियुक्ति की तिथि से 3 साल का होगा. राजभवन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल सह कुलाधिपति ने सर्च कमेटी की अनुशंसा पर राज्य सरकार से विमर्श करने के बाद दोनों कुलपतियों की नियुक्ति की है.

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