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पटना: अपहरण मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास - व्यवहार न्यायालय पटना

पटना के भदौरे थाना क्षेत्र में अपहरण मामले में व्यवहार न्यायालय ने 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Two convicts for life imprisonment in Kidnapping case in patna
Two convicts for life imprisonment in Kidnapping case in patna
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Published : Feb 2, 2021, 11:47 AM IST

पटना (बाढ़): व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एव सत्र न्यायधीश ने अपहरण कांड के दोषी को आजीवन कारावास का सजा सुनाया है. बता दें कि भदौर थाने में अपहरण कर फिरौती मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.

अपर लोक अभियोजक राम स्वरूप लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि चार अप्रैल 94 की संध्या सीलदही गांव निवासी धर्मवीर चौधरी अपने खलिहान मे कार्य कर रहा था. उसी दौरान जुगेश्वर महतो, जनार्दन महतो और सुरेंद्र महतो पिस्तौल के बल पर उसका अपहरण कर लिया था. वहीं, फिरौती की रकम एक लाख 20 हजार रुपए लेकर पीड़ित को मुक्त कर दिया था.

यह भी पढ़ें - डबल मर्डर मामले में पांच अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास

दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास
इस बाबत भदौर थाने में कांड संख्या 23/94 दर्ज कराई गयी थी. मामले के सूचक अपहृत के पिता राम चन्द्र चौधरी सहित अन्य गवाहो के बयान के आधार पर सेशन ट्रायल केस नंबर 945/94 का निष्पादन करते हुए न्यायधीश ने जुगेश्वर महतो और जनार्दन महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं, अपर लोक अभियोजक राम स्वरूप लाल ने बताया कि मुकदमे के ट्रायल के दौरान एक अभियुक्त की मौत हो जाने के कारण उसे बरी कर दिया गया.

पटना (बाढ़): व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एव सत्र न्यायधीश ने अपहरण कांड के दोषी को आजीवन कारावास का सजा सुनाया है. बता दें कि भदौर थाने में अपहरण कर फिरौती मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.

अपर लोक अभियोजक राम स्वरूप लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि चार अप्रैल 94 की संध्या सीलदही गांव निवासी धर्मवीर चौधरी अपने खलिहान मे कार्य कर रहा था. उसी दौरान जुगेश्वर महतो, जनार्दन महतो और सुरेंद्र महतो पिस्तौल के बल पर उसका अपहरण कर लिया था. वहीं, फिरौती की रकम एक लाख 20 हजार रुपए लेकर पीड़ित को मुक्त कर दिया था.

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दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास
इस बाबत भदौर थाने में कांड संख्या 23/94 दर्ज कराई गयी थी. मामले के सूचक अपहृत के पिता राम चन्द्र चौधरी सहित अन्य गवाहो के बयान के आधार पर सेशन ट्रायल केस नंबर 945/94 का निष्पादन करते हुए न्यायधीश ने जुगेश्वर महतो और जनार्दन महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं, अपर लोक अभियोजक राम स्वरूप लाल ने बताया कि मुकदमे के ट्रायल के दौरान एक अभियुक्त की मौत हो जाने के कारण उसे बरी कर दिया गया.

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