पटना: मोकामा विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार बाहुबली विधायक अनंत सिंह पर अवैध हथियारों की बरामदगी के दो मामलों में आरोप तय कर दिये गए. मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विपुल कुमार सिन्हा ने की. जिसके बाद उन्होंने दोनों मामलों का ट्रायल शुरू करने के आदेश भी जारी किये. हालांकि, अनंत सिंह ने अपने ऊपर लगे सभी आरोप से इनकार कर दिया.
ट्रायल शुरू करने के आदेश
न्यायालय ने बाहुबली विधायक पर जिन दो अवैध हथियारों की बरामदगी के दो मामलों में आरोप तय किये हैं. उसमें से पहला विधायक के आवास से अवैध एके-47 बरामदगी और दूसरा मामला इंसास राइफल की मैगजीन बरामद होने से जुड़ा हुआ है.
बता दें कि इससे पहले एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज के समक्ष विधायक अनंत सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया. विधायक पर आरोप तय होने के बाद कोर्ट ने मामले की ट्रायल के भी आदेश दिये. सुनवाई पूरी होने के बाद अनंत सिंह को फिर से बेऊर जेल वापस भेज दिया गया.
क्या है मामला?
गौरतलब हो कि अवैध हथियार के मामले में विधायक अनंत सिंह के खिलाफ दो मामले दर्ज है. जिसमें पहला मामला विधायक अनंत सिंह के पुश्तैनी मकान लदमा से एके-47 और एक हैंड ग्रेनेड बरामदगी से लेकर जुड़ा हुआ है. इस मामले का अनुसंधान तात्कालिक बाढ़ एएसपी लिपि सिंह ने किया था. अनुसंधान के बाद पुलिस ने अनंत सिंह और उनके केयरटेकर सुनील राम के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. जिसके बाद पुलिस ने कई दिनों की लुकाछिपी के बाद अनंत सिंह ने दिल्ली के कोर्ट में सरेंडर कर दिया था.
4 नवंबर को गवाहों की होगी पेशी
बाहुबली विधायक पर चल रहा दूसरा मामला सचिवालय थाना क्षेत्र के उनके सरकारी आवास से जुड़ा हुआ है. 2015 में पुलिस ने विधायक के पटना स्थित सरकारी आवास से इंसास राइफल की छह मैगजीन और और बुलेट प्रूफ जैकेट भी बरामद किया था. मामले में पुलिस ने अनंत सिंह के खिलाफ चार्जशीट भी दायर किया था. इस मामले में भी विशेष न्यायालय ने अनंत सिंह के खिलाफ आरोप तय किये हैं. इस मामले में अभियोजन गवाहों को पेश करने के लिए कोर्ट ने 4 नवंबर की तिथि निर्धारित की है.