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Lockdown के दौरान बिहार में ट्रांसपोर्ट वाहनों के आवागमन पर नहीं रहेगी रोक - बिहार में लॉकडाउन में चलेगी ट्रांसपोर्ट वाहन

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान बिहार में मालवाहक वाहनों के परिचालन पर रोक नहीं रहेगी.

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जानकारी देते परिवहन सचिव
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Published : Jul 12, 2020, 6:11 PM IST

Updated : Jul 12, 2020, 7:28 PM IST

पटना: पूरे प्रदेश में मालवाहक वाहनों के आवागमन पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है. सामान्य दिनों की तरह ही मालवाहक वाहनों का परिचालन किया जा सकेगा. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि पटना जिला और अन्य कुछ जिलों में कोरोना संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए संबंधित डीएम ने कुछ दिनों के लिए पुनः लॉकडाउन लगाया है.

मालवाहक वाहनों का परिचालन जारी
इस अवधि में कोविड-19 के प्रावधानों का पालन करते हुए वाहन चालक मालवाहक वाहनों का परिचालन जारी रख सकेंगे. सभी प्रकार की सामग्री चाहे वह अनिवार्य सामान हो या गैर अनिवार्य सामान या निर्माण सामग्री हो, किसी प्रकार के परिवहन पर रोक नहीं है.

यातायात नियमों का पालन
सभी डीएम को निर्देश दिया गया है कि मालवाहक वाहनों के परिवहन व्यवस्था में बाधा ना पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाये. साथ ही उनकी लोडिंग-अनलोडिंग भी बाधित ना हो, यह भी देखें. वाहन के परिचालन के क्रम में यातायात नियमों का पालन करना होगा. साथ ही मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य होगा.

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जानकारी देते परिवहन सचिव

ओवर लोडिंग करने पर कार्रवाई
परिवहन सचिव ने पुलिसकर्मी और परिवहन विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि मालवाहक वाहनों के आने-जाने पर रोक नहीं लगाएंगे. अगर कोई मालवाहक वाहन ओवर लोडिंग करते पकड़ा जाता है, तो उनपर कार्रवाई की जाएगी. किसी भी परिस्थिति में ओवर लोडिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी.

परिवहन की लगातार समीक्षा
परिवहन सचिव ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है. खाद्य सामग्री और आवश्यक वस्तुओं के परिवहन की लगातार समीक्षा की जा रही है. खाद्य सामग्री परिवहन पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है. राज्य में आसानी से खाद्य आपूर्ति की जा सके, इसके लिए मालवाहक वाहनों का परिचालन जारी रखा गया है. निर्माण सामग्री के आवागमन पर भी किसी प्रकार की रोक नहीं है.

सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य
रेल और विमान सेवा के परिचालन पर किसी प्रकार की रोक नहीं है. यात्री वाहन का परिचालन संबंधित डीएम के निर्देश के आलोक में किया जाएगा. यात्रियों को अपने गंतव्य स्थल तक जाने के लिए पास की आवश्यकता नहीं है. वे अपने टिकट को पास के रूप में उपयोग कर सकेंगे. वाहन के उपयोग के समय यातायात नियमों का पालन किया जाना आवश्यक होगा. यात्रा के क्रम में फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य होगा.

पटना: पूरे प्रदेश में मालवाहक वाहनों के आवागमन पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है. सामान्य दिनों की तरह ही मालवाहक वाहनों का परिचालन किया जा सकेगा. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि पटना जिला और अन्य कुछ जिलों में कोरोना संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए संबंधित डीएम ने कुछ दिनों के लिए पुनः लॉकडाउन लगाया है.

मालवाहक वाहनों का परिचालन जारी
इस अवधि में कोविड-19 के प्रावधानों का पालन करते हुए वाहन चालक मालवाहक वाहनों का परिचालन जारी रख सकेंगे. सभी प्रकार की सामग्री चाहे वह अनिवार्य सामान हो या गैर अनिवार्य सामान या निर्माण सामग्री हो, किसी प्रकार के परिवहन पर रोक नहीं है.

यातायात नियमों का पालन
सभी डीएम को निर्देश दिया गया है कि मालवाहक वाहनों के परिवहन व्यवस्था में बाधा ना पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाये. साथ ही उनकी लोडिंग-अनलोडिंग भी बाधित ना हो, यह भी देखें. वाहन के परिचालन के क्रम में यातायात नियमों का पालन करना होगा. साथ ही मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य होगा.

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जानकारी देते परिवहन सचिव

ओवर लोडिंग करने पर कार्रवाई
परिवहन सचिव ने पुलिसकर्मी और परिवहन विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि मालवाहक वाहनों के आने-जाने पर रोक नहीं लगाएंगे. अगर कोई मालवाहक वाहन ओवर लोडिंग करते पकड़ा जाता है, तो उनपर कार्रवाई की जाएगी. किसी भी परिस्थिति में ओवर लोडिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी.

परिवहन की लगातार समीक्षा
परिवहन सचिव ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है. खाद्य सामग्री और आवश्यक वस्तुओं के परिवहन की लगातार समीक्षा की जा रही है. खाद्य सामग्री परिवहन पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है. राज्य में आसानी से खाद्य आपूर्ति की जा सके, इसके लिए मालवाहक वाहनों का परिचालन जारी रखा गया है. निर्माण सामग्री के आवागमन पर भी किसी प्रकार की रोक नहीं है.

सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य
रेल और विमान सेवा के परिचालन पर किसी प्रकार की रोक नहीं है. यात्री वाहन का परिचालन संबंधित डीएम के निर्देश के आलोक में किया जाएगा. यात्रियों को अपने गंतव्य स्थल तक जाने के लिए पास की आवश्यकता नहीं है. वे अपने टिकट को पास के रूप में उपयोग कर सकेंगे. वाहन के उपयोग के समय यातायात नियमों का पालन किया जाना आवश्यक होगा. यात्रा के क्रम में फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य होगा.

Last Updated : Jul 12, 2020, 7:28 PM IST
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