पटना: पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने राजधानी के ट्रैफिक को दुरुस्त करने की कवायद तेज कर दी है. ट्रैफिक में सुधार के लिए जिला प्रशासन ने सगुना मोड़ से डाक बंगला चौराहा तक कुछ लाइटों को छोड़कर बाकी सभी ट्रैफिक लाइट बंद करने की तैयारी पूरी कर ली है. साथ ही बेली रोड पर यू-टर्न के माध्यम से लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है.
पटना की सबसे व्यस्त सड़क बेली रोड पर आयकर गोलंबर से पुलिस मुख्यालय तक 5 किलोमीटर में 5 ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए थे. इससे लोगों को काफी जाम झेलना पड़ता था. लोगों को पुलिस मुख्यालय से आयकर गोलंबर तक जाने में लगभग 30 से 40 मिनट का समय लग जाता था. इसलिये अब कई ट्रैफिक सिग्नल्स को हटाने का फैसला किया गया है. साथ ही आज सगुना मोड़ से हड़ताली चौक तक यू-टर्न का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया. इसके अलावा जिला प्रशासन पटना के कई सड़कों को वन-वे करने की तैयारी भी कर रहा है, जिससे लोगों को जाम से राहत मिलेगी.
कई सड़कों को किया जायेगा वन-वे
स्टेशन से जमाल रोड के बीच गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी गई है. वहीं राजवंशी नगर पुनाइचक हड़ताली मोड़ से ट्रैफिक लाइट को भी हटा दिया गया है. जमाल रोड, जीएम रोड, तारामंडल के सामने वोल्टास मोड़, आर ब्लॉक करबिगहिया मोड़, पुनाइचाक सचिवालय को वन वे कर दिया गया है. इन सभी सड़कों के बीच में बने कट को भी बंद कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि पटना में लागू की गई नई ट्रैफिक व्यवस्था के बाद लोगों को जाम से काफी निजात मिलेगी.
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बक्सर में डराने लगी है गंगा, नदी के बढ़ते जलस्तर से बन रहे बाढ़ जैसे हालात#Floods2019 #Bihar
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वीआईपी मूवमेंट के लिये अलग से गाइडलाइन
हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि वीआईपी मूवमेंट के दौरान जाम को कंट्रोल करने के लिए जिला प्रशासन क्या व्यवस्था करेगा? इसको लेकर जब पटना के प्रमंडलीय आयुक्त और स्मार्ट सिटी के कर्ताधर्ता आनंद किशोर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वीआईपी मूवमेंट के लिए अलग प्रोटोकोल होता है. वीआईपी मूवमेंट के लिए अलग से गाइडलाइन सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है. इसलिए पटना के बेली रोड पर वीआईपी मूवमेंट ट्रैफिक और सामान ट्रैफिक के लिए अलग से व्यवस्था नहीं की जाती है, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट के लिए अलग से लॉन्स तैयार किये जाते हैं. इसके तहत वीआईपी मूवमेंट ट्रैफिक की व्यवस्था की जाती है. उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता है. वीआईपी मूवमेंट के बाद सामान्य ट्रैफिक मूवमेंट के लिए गाइडलाइन तैयार है.
हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई कार्रवाई
गौरतलब है कि पटना हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए पटना नगर निगम और जिला प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई थी. जिसके बाद मुख्य सचिव दीपक कुमार और डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने आला अधिकारियों के साथ बैठकर अतिक्रमण और जाम से मुक्ति के लिये अधिकारियों को निर्देश दिया था.