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पंचायत चुनाव में हो रही है गड़बड़ी तो सीधे अधिकारी को लगाएं फोन, इस नंबर पर दें सूचना

बिहार पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग काफी सतर्क है. किसी भी समस्या या सुझाव के लिए टॉल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिस पर फोन करके मतदाता महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते हैं. साथ ही जरूरी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं.

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Published : Aug 1, 2021, 5:45 PM IST

पटनाः बिहार में पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election) से जुड़ी शिकायत और सुझाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Comission) के द्वारा कंट्रोल रूम (Control Room) की स्थापना की जा चुकी है. कंट्रोल रूम में सुबह 9 बजे से देर शाम तक चुनाव से जुड़ी गड़बड़ी, शिकायत और सुझाव के जवाब के लिए कर्मचारी तैनात रहते हैं.

इसे भी पढ़ें- पटना: पंचायत चुनाव के लिये पहली बार शुरू हुआ कंट्रोल रूम, कोविड गाइडलाइन का सख्ती से होगा पालन

पंचायत चुनाव में गड़बड़ी को रोकने के साथ ही शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने को लेकर कई स्तर की तैयारी की जा चुकी है. आयोग ने मतदाताओं से शिकायत प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर 18003457243 जारी किया है.

इस नंबर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों के चुनाव से संबंधित कोई भी शिकायत, सूचना या सुझाव मतदाता आयोग तक पहुंचा सकता है. साथ ही को किसी तरह की जानकारी भी प्राप्त कर सकता है. इस टोल फ्री नंबर पर मतदाता अपने पंचायत, ग्राम कचहरी, पंचायत समिति व जिला परिषद क्षेत्र को लेकर शिकायत सूचना या सुझाव दे सकते हैं. इस बार पंचायत चुनाव में पहली बार इस तरह की व्यवस्था की गई है.

इसे भी पढ़ें- EVM से चुने जाएंगे जिला परिषद, मुखिया, पंचायत समिति और वार्ड सदस्य, 2 पदों पर बैलेट पेपर से चुनाव

बता दें कि पंचायत चुनाव से ठीक पहले राज्य में 117 नए नगर निकायों का गठन किया गया है. जिसके कारण कई पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो गया. करीब 300 पंचायतों पर पूर्णत: और आंशिक प्रभाव पड़ा है. किसी भी मतदाता के द्वारा पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर शिकायत या सुझाव भी दी जा सकती है.

कई पंचायतों को नगर निकायों में तब्दील करने के कारण मतदाताओं का नाम पंचायत निर्वाचन से डिलीट किया जा रहा है. इस संबंध में प्रतिदिन कई लोग टोल फ्री नंबर पर फोन कर जानकारी ले रहे हैं. आयोग ने नए मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए फॉर्म-6 जारी किया है.

इसे भी पढ़ें- सारण में पंचायत चुनाव की तैयारी अंतिम चरण में, केरल से लाई गई EVM मशीन

पंचायत चुनाव के लिए फॉर्म-6 ही मान्य किया गया है. इसके लिए आवेदन करने वाले मतदाता की आयु 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष होनी चाहिए. आयोग द्वारा बताया गया है कि फॉर्म में आवेदन करने वालों का नाम विधानसभा के सूची में शामिल किया जाता है.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार टोल फ्री नंबर पर रोजाना दर्जनों लोग द्वारा चुनाव लड़ने को लेकर अपने सुझाव दे रहे हैं. मतदाताओं ने आयोग से फॉर्म-6 में मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए दिए गए आवेदन करने वाले को पंचायत चुनाव लड़ने के बारे में जानकारी मांगी है.

पटनाः बिहार में पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election) से जुड़ी शिकायत और सुझाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Comission) के द्वारा कंट्रोल रूम (Control Room) की स्थापना की जा चुकी है. कंट्रोल रूम में सुबह 9 बजे से देर शाम तक चुनाव से जुड़ी गड़बड़ी, शिकायत और सुझाव के जवाब के लिए कर्मचारी तैनात रहते हैं.

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पंचायत चुनाव में गड़बड़ी को रोकने के साथ ही शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने को लेकर कई स्तर की तैयारी की जा चुकी है. आयोग ने मतदाताओं से शिकायत प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर 18003457243 जारी किया है.

इस नंबर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों के चुनाव से संबंधित कोई भी शिकायत, सूचना या सुझाव मतदाता आयोग तक पहुंचा सकता है. साथ ही को किसी तरह की जानकारी भी प्राप्त कर सकता है. इस टोल फ्री नंबर पर मतदाता अपने पंचायत, ग्राम कचहरी, पंचायत समिति व जिला परिषद क्षेत्र को लेकर शिकायत सूचना या सुझाव दे सकते हैं. इस बार पंचायत चुनाव में पहली बार इस तरह की व्यवस्था की गई है.

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बता दें कि पंचायत चुनाव से ठीक पहले राज्य में 117 नए नगर निकायों का गठन किया गया है. जिसके कारण कई पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो गया. करीब 300 पंचायतों पर पूर्णत: और आंशिक प्रभाव पड़ा है. किसी भी मतदाता के द्वारा पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर शिकायत या सुझाव भी दी जा सकती है.

कई पंचायतों को नगर निकायों में तब्दील करने के कारण मतदाताओं का नाम पंचायत निर्वाचन से डिलीट किया जा रहा है. इस संबंध में प्रतिदिन कई लोग टोल फ्री नंबर पर फोन कर जानकारी ले रहे हैं. आयोग ने नए मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए फॉर्म-6 जारी किया है.

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पंचायत चुनाव के लिए फॉर्म-6 ही मान्य किया गया है. इसके लिए आवेदन करने वाले मतदाता की आयु 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष होनी चाहिए. आयोग द्वारा बताया गया है कि फॉर्म में आवेदन करने वालों का नाम विधानसभा के सूची में शामिल किया जाता है.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार टोल फ्री नंबर पर रोजाना दर्जनों लोग द्वारा चुनाव लड़ने को लेकर अपने सुझाव दे रहे हैं. मतदाताओं ने आयोग से फॉर्म-6 में मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए दिए गए आवेदन करने वाले को पंचायत चुनाव लड़ने के बारे में जानकारी मांगी है.

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