पटना: 2019 में ही प्रारंभिक विद्यालयों में करीब 94000 पदों पर शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी. नियोजन प्रक्रिया विभिन्न कारणों से बीच-बीच में लटकती रही. दिसंबर 2020 में पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सरकार को जल्द से जल्द नियोजन प्रक्रिया पूरा करने का आदेश दिया था.
कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार नहीं कर रही नियोजन
शुक्रवार को विभिन्न जिलों से पटना आए शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि अगर सरकार काउंसलिंग की डेट जल्द जारी नहीं करती है तो हमलोग आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे. हाईकोर्ट का आदेश है कि जल्द से जल्द नियोजन की प्रक्रिया पूरी की जाए फिर भी सरकार शिथिलता बरत रही है. हमें आशंका है कि सरकार की मंशा नहीं है कि वह नियोजन प्रक्रिया को पूरा करे. हम लंबे समय से नियोजन का इंतजार कर रहे हैं. अब हम और इंतजार करने की स्थिति में नहीं हैं.
गौरतलब है कि 4 दिसंबर को पटना हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि प्राथमिक शिक्षकों के छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया को पूरा करते हुए नियुक्ति पत्र अविलंब जारी किया जाए. इसे देखते हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी नियोजन इकाइयों से समय पर मेरिट लिस्ट की प्रक्रिया पूरा करने का निर्देश जारी किया ताकि काउंसलिंग की प्रक्रिया समय से की जा सके.
काउंसलिंग को लेकर सरकार के रवैए को देखते हुए अभ्यर्थियों को आशंका है कि शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को सरकार ने रोक दिया है. अभ्यर्थियों का यह भी आरोप है कि यह पटना हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना है, जिसमें नियोजन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश दिया गया था.