पटना: निगरानी कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में रिटायर्ड इंजीनियर और उनके परिजनों की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है. सिंचाई विभाग के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता रामदत्त शर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला साल 1996 में दर्ज किया गया था. इसी मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये फैसला (Court Pronounced Judgment In Disproportionate Assets Case) सुनाया है.
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आय से अधिक संपत्ति का मामला: राजधानी पटना के सीडीए कॉलोनी, शेखपुरा, शास्त्री नगर थाना अंतर्गत उस समय उनके मकान की गृह तलाशी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई थी. सिंचाई विभाग के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता रामदत्त शर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में निगरानी थाना कांड संख्या 34/ 1996 दर्ज किया गया था.
कोर्ट ने सुनाया फैसला: सिंचाई विभाग के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता को सजायाफ्ता के कर्रवाई में जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा उनके 7 लाख 37 हजार 284 रुपय की संपत्ति अधिग्रहण हेतु आदेश जारी किया गया है. इस मामले में आय से अधिक संपत्ति के साथ निगरानी ब्यूरो द्वारा कार्रवाई प्रारंभ की गई थी और सजायाफ्ता पर कार्रवाई के क्रम में दोनों पक्षों को सुनाए जाने के उपरांत उनकी संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया गया है.
संपत्ति जब्त करने का आदेश: न्यायालय के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित संपत्ति अधिग्रहण आदेश में रामदत्त शर्मा और उनके परिवार जनों के नाम और अछुआरा, बाढ़ पटना स्थित चार भूखंड. प्रत्येक का रकवा 5 कट्ठा 4 धूर, कृष्ण बिहारी सहकारी गृह निर्माण समिति बिहार पटना स्थित चार भूखंड. प्रत्येक का रकवा 28 वर्ग फीट, शेखपुरा पटना स्थित 3 कट्ठा का भूखंड, बाढ़ स्थित 2 डिसमिल का एक भूखंड, फुलवारी स्थित 2722 वर्ग फिट का भूखंड और उस पर निर्मित दो मंजिला मकान भवन संपत्तियां शामिल हैं.
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