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PU में लॉ एडमिशन को मिली हरी झंडी, शिक्षकों के अभाव में मान्यता थी रद्द - Bihar News

बॉर काउंसिल ऑफ इंडिया ने पटना लॉ कॉलेज में नामांकन प्रक्रिया को अब हरी झंडी दे दी है. एलएलबी कोर्स में नामांकन के लिए मान्यता पत्र कॉलेज प्रशासन को प्राप्त हो गया है.

पटना
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Published : Jul 17, 2019, 2:30 PM IST

पटना: पीयू में लॉ छात्रों के लिए खुशखबरी है. बॉर काउंसिल ऑफ इंडिया ने पटना लॉ कॉलेज की मान्यता को बहाल कर दी है. बॉर काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसकी मान्यता को रद्द कर दी थी. वहीं, यहां 15 अगस्त तक नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.

मामला पटना लॉ कॉलेज का है. बॉर काउंसिल ऑफ इंडिया ने पटना लॉ कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दी थी. बॉर काउंसिल ऑफ इंडिया ने पटना लॉ कॉलेज में शिक्षकों के अभाव पर यह कार्रवाई की थी. इसके बाद लगातार छात्र संगठनों इसका विरोध कर रहे थे. इससे हजारों छात्रों का भविष्य भी अधर में लटक गया था.

2800 अभ्यर्थियों ने किया रजिस्ट्रेशन
बॉर काउंसिल ऑफ इंडिया ने पटना लॉ कॉलेज में नामांकन प्रक्रिया को अब हरी झंडी दे दी है. एलएलबी कोर्स में नामांकन के लिए मान्यता पत्र कॉलेज प्रशासन को प्राप्त हो गया है. इस बार 300 सीटों के नामांकन के लिए यहां 2800 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है. 25 जुलाई को प्रवेश परीक्षा होनी है.

पटना लॉ कॉलेज

'यहां जल्द 30 फैकेल्टी होंगे'
बता दें कि पटना लॉ कॉलेज में 11 स्थाई शिक्षक नियुक्त हैं, जबकि 19 गेस्ट फैकेल्टी की सेवा के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है. छात्र-छात्राओं को पढ़ाने के लिए यहां जल्द 30 फैकेल्टी होंगे. कॉलेज प्रशासन पर्याप्त शिक्षक होने पर बार काउंसिल से स्थाई मान्यता के लिए अनुरोध करेगा. कॉलेज को अभी अस्थायी मान्यता मिली है.

पटना: पीयू में लॉ छात्रों के लिए खुशखबरी है. बॉर काउंसिल ऑफ इंडिया ने पटना लॉ कॉलेज की मान्यता को बहाल कर दी है. बॉर काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसकी मान्यता को रद्द कर दी थी. वहीं, यहां 15 अगस्त तक नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.

मामला पटना लॉ कॉलेज का है. बॉर काउंसिल ऑफ इंडिया ने पटना लॉ कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दी थी. बॉर काउंसिल ऑफ इंडिया ने पटना लॉ कॉलेज में शिक्षकों के अभाव पर यह कार्रवाई की थी. इसके बाद लगातार छात्र संगठनों इसका विरोध कर रहे थे. इससे हजारों छात्रों का भविष्य भी अधर में लटक गया था.

2800 अभ्यर्थियों ने किया रजिस्ट्रेशन
बॉर काउंसिल ऑफ इंडिया ने पटना लॉ कॉलेज में नामांकन प्रक्रिया को अब हरी झंडी दे दी है. एलएलबी कोर्स में नामांकन के लिए मान्यता पत्र कॉलेज प्रशासन को प्राप्त हो गया है. इस बार 300 सीटों के नामांकन के लिए यहां 2800 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है. 25 जुलाई को प्रवेश परीक्षा होनी है.

पटना लॉ कॉलेज

'यहां जल्द 30 फैकेल्टी होंगे'
बता दें कि पटना लॉ कॉलेज में 11 स्थाई शिक्षक नियुक्त हैं, जबकि 19 गेस्ट फैकेल्टी की सेवा के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है. छात्र-छात्राओं को पढ़ाने के लिए यहां जल्द 30 फैकेल्टी होंगे. कॉलेज प्रशासन पर्याप्त शिक्षक होने पर बार काउंसिल से स्थाई मान्यता के लिए अनुरोध करेगा. कॉलेज को अभी अस्थायी मान्यता मिली है.

Intro: पटना लॉ कॉलेज की मान्यता हुई बहाल,
बॉर काउंसिल ऑफ इंडिया ने पटना लॉ कॉलेज को नामांकन प्रक्रिया को दी हरी झंडी....


15 अगस्त तक नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी,
25 जुलाई तक प्रवेश परीक्षा आयोजित होने की संभावना है, 2800 छात्र छात्राओं ने नामांकन के लिए किया है रजिस्ट्रेशन


Body:बॉर काउंसिल ऑफ इंडिया ने पटना लॉ कॉलेज में प्रयाप्त शिक्षकों के अभाव में अस्थाई मान्यता देने से इनकार कर दिया था, जिसको लेकर लगातार छात्र संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन हो रहा था, वही हजारों छात्र का भविष्य अंधकार में हो गया था, लेकिन अब बॉर काउंसिल ऑफ इंडिया ने पटना लॉ कॉलेज में नामांकन प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है, एलएलबी कोर्स में नामांकन के लिए मान्यता पत्र कॉलेज प्रशासन को प्राप्त हो गया है, अब कॉलेज में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, एलएलबी के 300 सीटों के लिए 2800 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, प्रवेश परीक्षा की तिथि जल्द ही वेबसाइट के माध्यम से छात्र-छात्राओं को दी जाएगी, 25 जुलाई तक प्रवेश परीक्षा का आयोजन संभावित है, 15 अगस्त तक नामांकन प्रक्रिया संपन्न कर कक्षाएं प्रारंभ कर दी जाएगी।


Conclusion:गौरतलब है कि पटना लॉ कॉलेज में 11स्थाई शिक्षक नियुक्त हैं, जबकि 19 गेस्ट फैकेल्टी की सेवा के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जल्द ही छात्र-छात्राओं को पढ़ाने के लिए 30 फैकेल्टी उपलब्ध होगी,
पर्याप्त शिक्षक होने पर बार काउंसिल से स्थाई मान्यता के लिए अनुरोध किया जाएगा, स्थाई मान्यता के लिए कॉलेज अन्य सभी मानक को पूरा करता है।फिलहाल कॉलेज को अस्थायी मान्यता दे दि गई है।


नोट:-प्रेस रिलीज पर आधारित खबर
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