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पटना: ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पैनी नजर, चप्पे-चप्पे पर तैनात है ट्रैफिक पुलिस

बीते 1 सितंबर से भारत सरकार के परिवहन विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम में भारी बदलाव किया है. अब यातायात नियमों का उल्लघंन करने वालों के साथ पहले के मुकाबले और ज्यादा सख्ती बरती जा रही है.

पुलिस मुस्तैद
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Published : Sep 4, 2019, 5:28 PM IST

Updated : Sep 4, 2019, 6:06 PM IST

पटना: मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव का असर राजधानी की सड़कों पर साफ दिखने लगा है. चप्पे-चप्पे पर ट्रैफिक पुलिस तैनात नजर आ रही है. वाहन चालकों में भी कहीं ना कहीं भय बना हुआ है. पटना के महात्मा गांधी सेतु पर वाहनों की कड़ी चेकिंग चल रही है. ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिस तुरंत चालान काट रही है.

Patna
ट्रैफिक पुलिस तैनात

'सीट बेल्ट नहीं लगा रहे लोग'
चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने सरकारी विभाग की गाड़ी का भी चालान काटा. इस क्रम में परिवहन विभाग की बस चालक पर भी जुर्माना लगाया गया. तैनात पुलिसकर्मी ने बताया कि नियम तोड़ने में सबसे अधिक सीट बेल्ट नहीं लगाने के मामले हैं. दोषियों पर पैनी नजर रखी जा रही है. उन्होंने बताया कि किसी को बख्शा नहीं जा रहा है. दोषी पाए जाने पर कार्रवाई हो रही है.

गांधी सेतु पहुंचे ईटीवी भारत संवाददाता

दोषी पाए जाने पर देना होगा 10 गुना जुर्माना
बता दें कि बीते 1 सितंबर से भारत सरकार के परिवहन विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम में भारी बदलाव किया है. अब यातायात नियमों का उल्लघंन करने वालों के साथ पहले के मुकाबले और ज्यादा सख्ती बरती जा रही है. अब जो चालक दोषी पाया जाएगा उसे दस गुणा ज्यादा दंड और जुर्माना देना होगा.

Patna
काटा जा रहा चालान

कड़ी सजा का है प्रावधान
1 सितंबर से पूरे देश में संशोधित बिल प्रभावी हो गया है. नये संशोधित बिल में सड़क हादसे को रोकने के लिये कई कड़े कदम उठाये गए हैं. मोटर व्हीकल एक्ट में नशे में ड्राइविंग करने पर 10 हजार जुर्माना और छह माह की कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है.

पटना: मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव का असर राजधानी की सड़कों पर साफ दिखने लगा है. चप्पे-चप्पे पर ट्रैफिक पुलिस तैनात नजर आ रही है. वाहन चालकों में भी कहीं ना कहीं भय बना हुआ है. पटना के महात्मा गांधी सेतु पर वाहनों की कड़ी चेकिंग चल रही है. ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिस तुरंत चालान काट रही है.

Patna
ट्रैफिक पुलिस तैनात

'सीट बेल्ट नहीं लगा रहे लोग'
चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने सरकारी विभाग की गाड़ी का भी चालान काटा. इस क्रम में परिवहन विभाग की बस चालक पर भी जुर्माना लगाया गया. तैनात पुलिसकर्मी ने बताया कि नियम तोड़ने में सबसे अधिक सीट बेल्ट नहीं लगाने के मामले हैं. दोषियों पर पैनी नजर रखी जा रही है. उन्होंने बताया कि किसी को बख्शा नहीं जा रहा है. दोषी पाए जाने पर कार्रवाई हो रही है.

गांधी सेतु पहुंचे ईटीवी भारत संवाददाता

दोषी पाए जाने पर देना होगा 10 गुना जुर्माना
बता दें कि बीते 1 सितंबर से भारत सरकार के परिवहन विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम में भारी बदलाव किया है. अब यातायात नियमों का उल्लघंन करने वालों के साथ पहले के मुकाबले और ज्यादा सख्ती बरती जा रही है. अब जो चालक दोषी पाया जाएगा उसे दस गुणा ज्यादा दंड और जुर्माना देना होगा.

Patna
काटा जा रहा चालान

कड़ी सजा का है प्रावधान
1 सितंबर से पूरे देश में संशोधित बिल प्रभावी हो गया है. नये संशोधित बिल में सड़क हादसे को रोकने के लिये कई कड़े कदम उठाये गए हैं. मोटर व्हीकल एक्ट में नशे में ड्राइविंग करने पर 10 हजार जुर्माना और छह माह की कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है.

Intro:भारत सरकार के परिवहन विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम में भारी बदलाव किया है।यातायात नियमो के उलग्घन करने बालो पर पहले से और सख्ती वर्ती गई है।जो यातयात उलघन में दोषी पाया जायेगा उसे दस गुणा जुर्माना या कड़ी से कड़ी सजा यानी हवालात भी जाना होगा।


Body:1 सिम्बर से पूरे देश मे संशोधित बिल प्रभावी हो गया है।नये संशोधित बिल में सड़क हादसे को रोकने के लिये कई नये कड़े कदम उठाये गये है।मोटरल विहिकल एक्ट में नशे में ड्राइविंग करने पर 10 हजार जुर्माना और छह माह का कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है।


Conclusion:स्टोरी:-बाहनो की जबरदस्त चेकिंग।
रिपोर्ट:-पटना सिटी से अरुण कुमार।
दिनांक:-04-09-019.
एंकर:-पटना सिटी,राजधानी पटना और पटना सिटी के कई स्थानों पर आज ट्रैफिक पुलिस ने जबरदस्त वाहन चैकिंग लगाकर कई गाड़ियों को पकड़ कर जुर्माना लिया।इस चैकिंग में कई विभाग के गाड़ी को ट्रैफिक पुलिस ने सीट बेल्ट नही लगाने के जुर्म में जबरदस्त फाइन काटा है।महात्मा गांधी सेतु पर भी बाहनो की जबरदस्त चेकिंग लगाया गया जँहा परिवहन विभाग का भी बस को पकड़ कर जुर्माना किया।गौरतलब है कि भारत सरकार परिवहन विभाग द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में भारी बड़कव5 किया साथ ही सड़क हादसे को रोकने के लिये सरकार ने कई ठोस कदम उठाया है इसलिय गाड़ी ड्राइव करने के समय किसी तरह का नशा नही करना चाहिये।ट्रैफिक अधिनियम कानून का पालन नही करने में पर कड़े से कड़े सजा का प्रावधान किया गया।देखिये एक रिपोर्ट
बाईट(हीरा लाल पासवान-ट्रैफिक पुलिस)
Last Updated : Sep 4, 2019, 6:06 PM IST
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