पटना: शिक्षा विभाग ने वैसे विषयों के अभ्यर्थियों को राहत दी है. शिक्षा विभाग ने सोमवार को जारी किए गए एक नई अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि 2019 या उसके बाद जिन विषयों में एसटीइटी आयोजित नहीं हुई है. उन विषयों में उससे पहले एसटीईटी पास प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पहले समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट मिलेगी.विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली 2023 के नियम 5 (v) में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए आयु सीमा में संबंधित छूट से संबंधित प्रावधान निर्धारित है.
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शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना : ज्ञात हो कि सोमवार को ही शिक्षा विभाग ने एक अन्य अधिसूचना को जारी करते हुए तकनीकी डिग्री रखने वालों के लिए नए प्रावधान को निर्धारित किया है. इस अधिसूचना में भी तकनीकी डिग्री धारकों के लिए पूर्व में तय प्रावधान को विलोपित करते हुए नए प्रावधान को तय किया गया है. शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में भी अधिसूचना जारी कर दी गई है.
2019 से ही अधर में लटका था मामलाः बता दें कि, बिहार में एसटीईटी का आयोजन आठ साल बाद हुआ. जिसके बारे में नोटिफिकेशन 2019 में जारी किया गया. जनवरी 2020 में ऑफलाइन मोड में परीक्षा भी आयोजित हुई, लेकिन दो-तीन सेंटरों पर फर्जीवाड़े की बात सामने आने पर उसे रद्द कर दिया गया. दोबारा इस परीक्षा का आयोजन सितंबर 2020 में किया गया. तब इसे ऑनलाइन मोड में किया गया. शिक्षा विभान शिक्षा विभाग ने सोमवार को नई अधिसूचना जारी पर बड़ी राहत दी है.