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राज्य सरकार के महाधिवक्ता ललित किशोर ने जारी किया कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने एक कार्यालय आदेश के माध्यम से प्रदेश के सहायक लोक अभियोजकों को लंबित अग्रिम जमानत के मामलों को लेकर वर्तमान स्थिति से अवगत कराने की बात कही है. पढ़िये पूरी खबर.

Patna High Court
पटना हाईकोर्ट
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Published : Oct 26, 2021, 9:18 AM IST

पटना: बिहार सरकार (Bihar Government) के महाधिवक्ता ललित किशोर (Advocate General Lalit Kishore) ने एक कार्यालय आदेश जारी किया. जिसके माध्यम से उन्होंने राज्य के सहायक लोक अभियोजकों को निर्देश दिया है कि जस्टिस पी बी बजन्थरी की ओर से पारित किये गए आदेश के आलोक में पटना हाई कोर्ट के समक्ष लंबित अग्रिम जमानत के मामलों के संबंध में वर्तमान स्थिति से अवगत करवाएं.

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सभी सहायक लोक अभियोजकों से संबंधित पुलिस अधीक्षक या अधिकारियों से अभियुक्त- याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी या सरेंडर को लेकर निर्देश लेने को कहा गया है. कार्यालय आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि अभियुक्त-याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो ये बताने को कहा गया कि गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की गई है. इसके साथ ही उन अग्रिम जमानत के मामलों में निर्देश लेने को लेकर आग्रह करने को कहा गया है, जो अग्रिम जमानत के मामले संबंधित सहायक लोक अभियोजक को आवंटित किये गए हैं.

पुलिस अधीक्षक से एक सप्ताह के भीतर निर्देश देने के लिए आग्रह की जानी चाहिए. आदेश में यह भी कहा गया है कि पटना हाई कोर्ट के समक्ष लंबित अग्रिम जमानत के मामलों की विस्तृत सूची सेक्शन ऑफिसर (क्रिमिनल) के पास उपलब्ध है. एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कहा है कि इस विषय पर विचार करने को लेकर आज यानि 26 अक्टूबर को पटना हाई कोर्ट के तीनों अधिवक्ता संघों की समन्यव समिति की एक असाधारण बैठक बुलाई गई है.

ये भी पढ़ें:HC में कोरोना महामारी से मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की याचिका पर सुनवाई, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दिया निर्देश

पटना: बिहार सरकार (Bihar Government) के महाधिवक्ता ललित किशोर (Advocate General Lalit Kishore) ने एक कार्यालय आदेश जारी किया. जिसके माध्यम से उन्होंने राज्य के सहायक लोक अभियोजकों को निर्देश दिया है कि जस्टिस पी बी बजन्थरी की ओर से पारित किये गए आदेश के आलोक में पटना हाई कोर्ट के समक्ष लंबित अग्रिम जमानत के मामलों के संबंध में वर्तमान स्थिति से अवगत करवाएं.

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सभी सहायक लोक अभियोजकों से संबंधित पुलिस अधीक्षक या अधिकारियों से अभियुक्त- याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी या सरेंडर को लेकर निर्देश लेने को कहा गया है. कार्यालय आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि अभियुक्त-याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो ये बताने को कहा गया कि गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की गई है. इसके साथ ही उन अग्रिम जमानत के मामलों में निर्देश लेने को लेकर आग्रह करने को कहा गया है, जो अग्रिम जमानत के मामले संबंधित सहायक लोक अभियोजक को आवंटित किये गए हैं.

पुलिस अधीक्षक से एक सप्ताह के भीतर निर्देश देने के लिए आग्रह की जानी चाहिए. आदेश में यह भी कहा गया है कि पटना हाई कोर्ट के समक्ष लंबित अग्रिम जमानत के मामलों की विस्तृत सूची सेक्शन ऑफिसर (क्रिमिनल) के पास उपलब्ध है. एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कहा है कि इस विषय पर विचार करने को लेकर आज यानि 26 अक्टूबर को पटना हाई कोर्ट के तीनों अधिवक्ता संघों की समन्यव समिति की एक असाधारण बैठक बुलाई गई है.

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