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अनुकंपा नियुक्ति मामलों में आई तेजी, कमिनश्नर का DM को निर्देश- अविलंब प्रक्रिया पूरी करें

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Published : Aug 28, 2021, 9:54 PM IST

प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल (Commissioner Sanjay Kumar Agrawal) ने सभी डीएम को अपने अपने जिले की स्थापना शाखा द्वारा अनुकंपा नियुक्ति संबंधी कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि लंबित नियुक्ति की अविलंब प्रक्रिया पूरी करें.

http://10.10.50.75//bihar/28-August-2021/bh-pat-05-patna-commissnar-meeting-7209154_28082021183453_2808f_1630155893_658.jpg
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पटना: प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल (Commissioner Sanjay Kumar Agrawal) की पहल पर सरकारी कार्यालयों के मृत कर्मियों के निकटतम आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामलों में तेजी आई है. आयुक्त ने सभी जिलाधिकारी को पूरी सहानुभूति और संवेदना के साथ मृतकर्मी के निकटतम आश्रित को सरकारी प्रावधान के अनुरूप लंबित नियुक्ति की अविलंब प्रक्रिया पूरा करने का निर्देश दिया है.

ये भी पढ़ें: पटना: प्रमंडलीय आयुक्त ने लोक शिकायत के 8 मामलों का किया निष्पादन

आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल की विशेष पहल पर प्रमंडल के सभी जिलों में अनुकंपा नियुक्ति के 225 से अधिक लंबित मामलों का निष्पादन हुआ है. उन्होंने सभी जिलाधिकारी को संबंधित कार्यालयों /विभागों से प्राप्त अभ्यावेदन/ दस्तावेज के आधार पर बैठक के पूर्व ही पूरी तैयारी कर लेने का निर्देश दिया.

आयुक्त ने सभी जिलाधिकारी को अब शेष बचे मात्र 95 मामलों के निपटारा के लिए प्रत्येक जिले में स्थापना उप समाहर्ता एवं कर्मियों की टीम को सक्रिय और तत्पर कर संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करने और लंबित मामलों का तत्परता से निष्पादन करने का निर्देश दिया है. इसके लिए अनुकंपा पर नियुक्ति होने वाले संबंधित कर्मी के निकटतम आश्रित का सभी वांछित कागजात प्राप्त करने और चेक लिस्ट के अनुरूप सभी कागजातों का कर्मी वार फाइल संधारित करने का निर्देश दिया, ताकि ससमय त्रुटि का निराकरण कर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जा सके.

ये भी पढ़ें: पटना को महानगर बनाने का खाका तैयार, 1 हजार वर्ग KM से अधिक होगा राजधानी का क्षेत्रफल

संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि अगर किसी कार्यालय अथवा विभाग से किसी वांछित कागजात समय पर उपलब्ध नहीं कराए गए हैं तो संबंधित विभाग से तत्पर होकर कागजात प्राप्त करने और फाइल पूर्ण रखने का निर्देश दिया.

आयुक्त ने सभी जिलाधिकारी को प्रत्येक माह जिला अनुकंपा समिति की नियमित बैठक करने और संबंधित कार्यालय /विभाग की रिक्ति को भरने का निर्देश दिया है. आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक बैठक भी आयोजित करने का निर्देश दिया है.

संजय अग्रवाल ने कहा कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित मामलों की शिकायत जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष की जा सकती है. इस मामले में जिलाधिकारी/ स्थापना उप समाहर्ता को लोक प्राधिकार बनाया गया है. इस शिकायत की सुनवाई विहित प्रक्रिया के तहत नियत समयावधि में की जाएगी और उसका वास्तविक निवारण निश्चित समयावधि में होगा.

पटना: प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल (Commissioner Sanjay Kumar Agrawal) की पहल पर सरकारी कार्यालयों के मृत कर्मियों के निकटतम आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामलों में तेजी आई है. आयुक्त ने सभी जिलाधिकारी को पूरी सहानुभूति और संवेदना के साथ मृतकर्मी के निकटतम आश्रित को सरकारी प्रावधान के अनुरूप लंबित नियुक्ति की अविलंब प्रक्रिया पूरा करने का निर्देश दिया है.

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आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल की विशेष पहल पर प्रमंडल के सभी जिलों में अनुकंपा नियुक्ति के 225 से अधिक लंबित मामलों का निष्पादन हुआ है. उन्होंने सभी जिलाधिकारी को संबंधित कार्यालयों /विभागों से प्राप्त अभ्यावेदन/ दस्तावेज के आधार पर बैठक के पूर्व ही पूरी तैयारी कर लेने का निर्देश दिया.

आयुक्त ने सभी जिलाधिकारी को अब शेष बचे मात्र 95 मामलों के निपटारा के लिए प्रत्येक जिले में स्थापना उप समाहर्ता एवं कर्मियों की टीम को सक्रिय और तत्पर कर संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करने और लंबित मामलों का तत्परता से निष्पादन करने का निर्देश दिया है. इसके लिए अनुकंपा पर नियुक्ति होने वाले संबंधित कर्मी के निकटतम आश्रित का सभी वांछित कागजात प्राप्त करने और चेक लिस्ट के अनुरूप सभी कागजातों का कर्मी वार फाइल संधारित करने का निर्देश दिया, ताकि ससमय त्रुटि का निराकरण कर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जा सके.

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संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि अगर किसी कार्यालय अथवा विभाग से किसी वांछित कागजात समय पर उपलब्ध नहीं कराए गए हैं तो संबंधित विभाग से तत्पर होकर कागजात प्राप्त करने और फाइल पूर्ण रखने का निर्देश दिया.

आयुक्त ने सभी जिलाधिकारी को प्रत्येक माह जिला अनुकंपा समिति की नियमित बैठक करने और संबंधित कार्यालय /विभाग की रिक्ति को भरने का निर्देश दिया है. आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक बैठक भी आयोजित करने का निर्देश दिया है.

संजय अग्रवाल ने कहा कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित मामलों की शिकायत जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष की जा सकती है. इस मामले में जिलाधिकारी/ स्थापना उप समाहर्ता को लोक प्राधिकार बनाया गया है. इस शिकायत की सुनवाई विहित प्रक्रिया के तहत नियत समयावधि में की जाएगी और उसका वास्तविक निवारण निश्चित समयावधि में होगा.

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