पटना: डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आईआरसीटीसी मामले में बेल मामले (Bihar Deputy CM Tejashwi Yadav Bail) पर पक्ष-विपक्ष में शुरू हुई बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है. एक तरफ जहां बीजेपी इस मामले को लेकर हमलावर है वहीं दूसरी तरफ राजद भी पलटवार कम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है. राजद के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने अब इस मामले पर पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को ही सीधे निशाने पर ले लिया (Tejashwi relief from cbi court in irctc Scam) है. इतना ही नहीं शिवानंद तिवारी ने सुशील कुमार मोदी को 'हेहर बच्चा' की उपाधि तक डे डाली है.
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बुधवार को एक बयान जारी करते हुए शिवानंद तिवारी ने कहा कि, ''बिहार की राजनीति में सुशील कुमार बच्चे की तरह हैं. मार खाएंगे और कहेंगे कि अबकी बार मार कर देखो. सुशील का कहना है कि तेजस्वी ने कोर्ट से माफी मांगी. उसके बाद उनको जमानत मिली. जबकि अदालत का फैसला उपलब्ध है. उसमें कहीं माफी का जिक्र ही नहीं है लेकिन सुशील मोदी तो हेहर हैं. मार खायेंगे लेकिन कहेंगे कि अबकी बार मार कर देखो. कभी-कभी तरस भी आता है सुशील पर. आंदोलन का साथी हैं, मेरे साथ जेल में भी रहा है, इतना सीनियर है लेकिन छपवास के रोग ने उसको उपहास का पात्र बना दिया है.''
तेजस्वी को CBI कोर्ट ने दी चेतावनी: सीबीआई की एक विशेष अदालत (Tejashwi Bail in IRCTC Scam) ने मंगलवार को बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को 'सीबीआई के खिलाफ बोलने से पहले सोचने' की चेतावनी दी. अदालत आईआरसीटीसी घोटाला मामले से संबंधित भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम मामले में उनकी जमानत रद्द करने की सीबीआई की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
क्या है IRCTC होटल घोटाला: आईआरसीटीसी घोटाला 2004 से 2009 के बीच हुआ, जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे. उनके कार्यकाल में दो होटलों को बिना नियमों का पालन किए लीज पर दे दिया गया. एक होटल सरला गुप्ता को आवंटित किया गया था, जो लालू प्रसाद के करीबी दोस्त प्रेम गुप्ता की पत्नी हैं. वे उस समय राज्यसभा सांसद भी थे. मामले में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव, प्रेम गुप्ता, सरला गुप्ता, रेलवे अधिकारी राकेश सक्सेना और पी के गोयल आरोपी हैं.
तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती, हेमा यादव, राबड़ी देवी और अन्य आईआरसीटीसी घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे थे. सीबीआई ने तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ 2017 में एफआईआर दर्ज की थी और अदालत ने 6 अक्टूबर 2018 को उन्हें जमानत दे दी थी.