ETV Bharat / state

नियोजन से पहले अधिकारियों को देना होगा घोषणा पत्र: प्रधान सचिव - शिक्षक भर्ती

शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने जो आदेश जारी किया है. उसके मताबिक शिक्षक नियोजन समेत तमाम नियोजन प्रक्रिया में शामिल लोगों को घोषणा पत्र देना होगा कि उनके कोई सगे संबंधी अभ्यर्थी नियोजन में नहीं हैं.

Secretary Sanjay Kumar statement on teacher niyojan
Secretary Sanjay Kumar statement on teacher niyojan
author img

By

Published : Feb 6, 2021, 12:52 PM IST

पटना: शिक्षा विभाग में शिक्षक नियोजन समेत तमाम नियोजन प्रक्रिया में शामिल लोगों को अब इस बात का एक घोषणा पत्र देना होगा कि उनकी कोई सगे संबंधी अभ्यर्थी नियोजन में नहीं हैं. शिक्षा विभाग ने वर्ष 2018 के लोकायुक्त के आदेश की याद दिलाते हुए विभाग के तमाम अधिकारियों और हेडमास्टर्स के लिए आदेश जारी किया है.

शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने जो आदेश जारी किया है. उसके मुताबिक नियोजन की प्रक्रिया में शामिल होने वाले सभी अध्यक्ष, सचिव और व्यक्ति को इस बात का घोषणा पत्र देना होगा कि चयन प्रक्रिया में उनका कोई अपना परिजन अभ्यर्थी नहीं है. प्रधान सचिव ने वर्ष 2018 में लोकायुक्त के द्वारा पारित आदेश का जिक्र करते हुए निर्देश दिया है कि किसी भी स्थिति में कोई भी व्यक्ति चयन समिति का अध्यक्ष अथवा सदस्य नहीं होगा और ना ही ऐसा कोई कार्य करेगा, जिसमें उसका कोई परिजन का मामला विचार किया जाना हो.

यह भी पढ़ें - पहले आश्वासन देकर आंदोलनकारी शिक्षक अभ्यर्थियों को किया शांत, अब सुध नहीं ले रही सरकार

प्राथमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू
बता दें कि बिहार में प्राथमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जल्द ही फिर से शुरू होने वाली है. इस नियोजन प्रक्रिया में विशेष तौर पर पंचायत स्तर पर मुखिया और पंचायत सचिव पर और इसके अलावा माध्यमिक स्तर पर भी नियोजन में गड़बड़ी की खबरें आती रहती हैं. इसे देखते हुए प्रधान सचिव का आदेश काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

पटना: शिक्षा विभाग में शिक्षक नियोजन समेत तमाम नियोजन प्रक्रिया में शामिल लोगों को अब इस बात का एक घोषणा पत्र देना होगा कि उनकी कोई सगे संबंधी अभ्यर्थी नियोजन में नहीं हैं. शिक्षा विभाग ने वर्ष 2018 के लोकायुक्त के आदेश की याद दिलाते हुए विभाग के तमाम अधिकारियों और हेडमास्टर्स के लिए आदेश जारी किया है.

शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने जो आदेश जारी किया है. उसके मुताबिक नियोजन की प्रक्रिया में शामिल होने वाले सभी अध्यक्ष, सचिव और व्यक्ति को इस बात का घोषणा पत्र देना होगा कि चयन प्रक्रिया में उनका कोई अपना परिजन अभ्यर्थी नहीं है. प्रधान सचिव ने वर्ष 2018 में लोकायुक्त के द्वारा पारित आदेश का जिक्र करते हुए निर्देश दिया है कि किसी भी स्थिति में कोई भी व्यक्ति चयन समिति का अध्यक्ष अथवा सदस्य नहीं होगा और ना ही ऐसा कोई कार्य करेगा, जिसमें उसका कोई परिजन का मामला विचार किया जाना हो.

यह भी पढ़ें - पहले आश्वासन देकर आंदोलनकारी शिक्षक अभ्यर्थियों को किया शांत, अब सुध नहीं ले रही सरकार

प्राथमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू
बता दें कि बिहार में प्राथमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जल्द ही फिर से शुरू होने वाली है. इस नियोजन प्रक्रिया में विशेष तौर पर पंचायत स्तर पर मुखिया और पंचायत सचिव पर और इसके अलावा माध्यमिक स्तर पर भी नियोजन में गड़बड़ी की खबरें आती रहती हैं. इसे देखते हुए प्रधान सचिव का आदेश काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.