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'कोर्ट का सम्मान लेकिन फैसले के खिलाफ जाएंगे हाईकोर्ट', अनंत सिंह की सजा पर बोला RJD

आरजेडी विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सजा (Anant Singh sentenced to 10 years) सुनाए जाने पर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा. कानून के जानकारों से राय लेकर आगे की प्रक्रिया की जाएगी.

RJD reaction on mla anant singh
RJD reaction on mla anant singh
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Published : Jun 21, 2022, 12:04 PM IST

पटना: मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह (RJD MLA ANANT SINGH) को एके-47 मामले में कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. इसको लेकर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया (RJD Reaction On MLA Anant Singh) भी आनी शुरू हो गयी है. आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी (RJD spokesperson Mrityunjay Tiwari) ने कहा है कि निश्चित तौर पर कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका हम सम्मान करते हैं लेकिन ऊपरी अदालत में इस फैसले को लेकर हम लोग अपील भी करेंगे.

पढ़ें- बिहार में RJD विधायक अनंत सिंह की कुर्सी पर लटकी तलवार, जानिए क्या कहता है संविधान

'ऊपरी अदालत में करेंगे अपील': मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कानूनी विशेषज्ञों से राय ली जाएगी. उसके बाद न्याय की गुहार के लिए ऊपरी अदालत में जाने का काम किया जाएगा. बता दें कि अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवां स्थित घर से एके-47 और ग्रेनेड बरामद हुआ था. इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह और एक अन्य को दोषी करार दिया था. मामला बाढ़ थाना कांड संख्या 389/19 का है. इसके साथ ही अब आरजेडी विधायक की विधायकी भी जाना तय है.

"इस मामले में अभी निचली अदालत ने सजा तय की है और हमें उम्मीद है कि ऊपरी अदालत में जब इसको लेकर अपील किया जाएगा तो माननीय विधायक अनंत सिंह को न्याय मिलेगा. इसकी तैयारी की जा रही है और जो कानूनी विशेषज्ञ हैं उनसे भी सलाह ली जा रही है. बहुत जल्दी ऊपरी अदालत में इस फैसले को लेकर न्याय की गुहार को लेकर अपील की जाएगी."- मृत्युंजय तिवारी, राजद प्रवक्ता


एके 47 मामले में अनंत सिंह दोषी: बता दें कि बाहुबली विधायक अनंत सिंह के घर से 16 अगस्त, 2019 को छापेमारी कर एके 47 राइफल, हैंड ग्रेनेड, कारतूस आदि बरामद किये थे. इस दौरान बाढ़ की तत्कालीन एएसपी लिपि सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने अनंत सिंह के लदमा गांव स्थित घर पर छापेमारी की थी. करीब 11 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन में अनंत सिंह के घर से AK-47 के साथ (Anant Singh AK 47 Case) ही हैंड ग्रेनेड, 26 राउंड गोली और एक मैगजीन बरामद की गई थी.

छापेमारी के बाद अनंत सिंह के घर से पुलिस ने केयर टेकर को गिरफ्तार किया था. लेकिन, अनंत सिंह फरार हो गए थे. बाद में अनंत सिंह ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. दिल्ली की साकेत कोर्ट में सरेंडर करने के बाद बिहार पुलिस अनंत सिंह को ट्रांजिट रिमांड पर बाढ़ लेकर आई थी. जिसके बाद 24 अगस्त 2019 से ही अनंत सिंह पुलिस की गिरफ्त में हैं.


यह है संविधान का नियम: साल 2013 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने देश के राजनीति की दिशा और दशा को बदल कर रख दिया. लिली थॉमस बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जनप्रतिनिधि को अगर न्यायालय के द्वारा 2 साल से अधिक की सजा सुनाई जाती है तो वैसी स्थिति में जनप्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त हो जाएगी. सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद सदस्यता फिर बहाल हो सकती है.

पढ़ेंः बेऊर जेल में बंद अनंत सिंह के पास से मोबाइल बरामद, वार्डन सस्पेंड.. जेल अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस


पटना: मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह (RJD MLA ANANT SINGH) को एके-47 मामले में कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. इसको लेकर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया (RJD Reaction On MLA Anant Singh) भी आनी शुरू हो गयी है. आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी (RJD spokesperson Mrityunjay Tiwari) ने कहा है कि निश्चित तौर पर कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका हम सम्मान करते हैं लेकिन ऊपरी अदालत में इस फैसले को लेकर हम लोग अपील भी करेंगे.

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'ऊपरी अदालत में करेंगे अपील': मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कानूनी विशेषज्ञों से राय ली जाएगी. उसके बाद न्याय की गुहार के लिए ऊपरी अदालत में जाने का काम किया जाएगा. बता दें कि अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवां स्थित घर से एके-47 और ग्रेनेड बरामद हुआ था. इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह और एक अन्य को दोषी करार दिया था. मामला बाढ़ थाना कांड संख्या 389/19 का है. इसके साथ ही अब आरजेडी विधायक की विधायकी भी जाना तय है.

"इस मामले में अभी निचली अदालत ने सजा तय की है और हमें उम्मीद है कि ऊपरी अदालत में जब इसको लेकर अपील किया जाएगा तो माननीय विधायक अनंत सिंह को न्याय मिलेगा. इसकी तैयारी की जा रही है और जो कानूनी विशेषज्ञ हैं उनसे भी सलाह ली जा रही है. बहुत जल्दी ऊपरी अदालत में इस फैसले को लेकर न्याय की गुहार को लेकर अपील की जाएगी."- मृत्युंजय तिवारी, राजद प्रवक्ता


एके 47 मामले में अनंत सिंह दोषी: बता दें कि बाहुबली विधायक अनंत सिंह के घर से 16 अगस्त, 2019 को छापेमारी कर एके 47 राइफल, हैंड ग्रेनेड, कारतूस आदि बरामद किये थे. इस दौरान बाढ़ की तत्कालीन एएसपी लिपि सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने अनंत सिंह के लदमा गांव स्थित घर पर छापेमारी की थी. करीब 11 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन में अनंत सिंह के घर से AK-47 के साथ (Anant Singh AK 47 Case) ही हैंड ग्रेनेड, 26 राउंड गोली और एक मैगजीन बरामद की गई थी.

छापेमारी के बाद अनंत सिंह के घर से पुलिस ने केयर टेकर को गिरफ्तार किया था. लेकिन, अनंत सिंह फरार हो गए थे. बाद में अनंत सिंह ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. दिल्ली की साकेत कोर्ट में सरेंडर करने के बाद बिहार पुलिस अनंत सिंह को ट्रांजिट रिमांड पर बाढ़ लेकर आई थी. जिसके बाद 24 अगस्त 2019 से ही अनंत सिंह पुलिस की गिरफ्त में हैं.


यह है संविधान का नियम: साल 2013 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने देश के राजनीति की दिशा और दशा को बदल कर रख दिया. लिली थॉमस बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जनप्रतिनिधि को अगर न्यायालय के द्वारा 2 साल से अधिक की सजा सुनाई जाती है तो वैसी स्थिति में जनप्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त हो जाएगी. सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद सदस्यता फिर बहाल हो सकती है.

पढ़ेंः बेऊर जेल में बंद अनंत सिंह के पास से मोबाइल बरामद, वार्डन सस्पेंड.. जेल अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस


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