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अब बिहार के पुलिसकर्मियों को प्रमोशन से पहले लेनी होगी ट्रेनिंग

एडीजी जितेंद्र कुमार ने कहा कि समय-समय पर अनुसंधान से रिलेटेड एफएसएल, नई तकनीक के हथियार के साथ-साथ साइबर क्राइम से जुड़े अनुसंधान के बारे में पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग देना अनिवार्य होता है.

पुलिस
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Published : Jul 20, 2020, 2:33 PM IST

पटनाः पुलिस मुख्यालय ने निर्णय लिया है कि अब आईपीएस अधिकारियों की तरह ही बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों और सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को सेवाकालीन ट्रेनिंग पास करना अनिवार्य होगा. ये सेवाकालीन प्रशिक्षण सेवा के 7 से 10 वर्षों के बीच और दूसरा 14 से 18 वर्षों की अवधि के बीच दो बार होगा.

जितेंद्र कुमार, एडीजी मुख्यालय
जितेंद्र कुमार, एडीजी मुख्यालय

बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में होगी ट्रेनिंग
इस ट्रेनिंग में दारोगा इंस्पेक्टर और डीएसपी स्तर के पदाधिकारी शामिल होंगे. ट्रेनिंग बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में होगी. ट्रेनिंग के लिए योग पदाधिकारियों की सूची कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग से ली जाएगी. पुलिस मुख्यालय ने निर्णय लिया है कि बिहार में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी. मुख्यालय ने तय किया है कि बिहार में तैनात आईपीएस अधिकारियों को राज्य सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था की भी जानकारी दी जाएगी.

कैबिनेट और विभागों की होनी चाहिए जानकारी
ये ट्रेनिंग वैसे अधिकारी को दी जाएगी जो 9 वर्षों का सेवा पूरा कर चुके होंगे. पुलिस मुख्यालय की माने तो वरीयता के साथ पुलिस पदाधिकारियों की भूमिका में परिवर्तन होता है. सरकार का मानना है कि कैबिनेट और विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली के बारे में आईपीएस अधिकारियों को भी जानकारी होनी चाहिए. पुलिस विभाग के बड़े और गंभीर कार्य के लिए आवश्यक वित्तीय नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी ट्रेनिंग के दौरान दी जाएगी.

पुलिस मुख्यालय
पुलिस मुख्यालय

ये भी पढ़ेंः बांका: SDPO और खनन पदाधिकारी कोरोना पॉजिटिव, आवास और कार्यालय सील

पुलिस प्रोसीजर का ज्ञान होना जरूरी
पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र कुमार कि माने तो पुलिस विभाग में सिपाही, दारोगा, डीएसपी और आईपीएस अधिकारियों की सीधे जॉइनिंग होती है. आईपीएस अधिकारियों की ट्रेनिंग हैदराबाद में होती है और बेसिक टेक्निकल ट्रेनिंग राज्यों में होती है. सरकारी प्रक्रियाओं के साथ-साथ कानून पुलिस प्रोसीजर का ज्ञान हेतु समय-समय पर पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी जाती है.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

'जरूरी है अफसरों को ट्रेनिंग देना'
एडीजी जितेंद्र कुमार ने कहा कि समय-समय पर अनुसंधान से रिलेटेड एफएसएल, नई तकनीक के हथियार के साथ-साथ साइबर क्राइम से जुड़े अनुसंधान के बारे में पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग देना अनिवार्य होता है. जिस वजह से अफसरों को प्रमोशन के लिए सेवाकालीन ट्रेनिंग देना है जरूरी है.

पटनाः पुलिस मुख्यालय ने निर्णय लिया है कि अब आईपीएस अधिकारियों की तरह ही बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों और सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को सेवाकालीन ट्रेनिंग पास करना अनिवार्य होगा. ये सेवाकालीन प्रशिक्षण सेवा के 7 से 10 वर्षों के बीच और दूसरा 14 से 18 वर्षों की अवधि के बीच दो बार होगा.

जितेंद्र कुमार, एडीजी मुख्यालय
जितेंद्र कुमार, एडीजी मुख्यालय

बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में होगी ट्रेनिंग
इस ट्रेनिंग में दारोगा इंस्पेक्टर और डीएसपी स्तर के पदाधिकारी शामिल होंगे. ट्रेनिंग बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में होगी. ट्रेनिंग के लिए योग पदाधिकारियों की सूची कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग से ली जाएगी. पुलिस मुख्यालय ने निर्णय लिया है कि बिहार में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी. मुख्यालय ने तय किया है कि बिहार में तैनात आईपीएस अधिकारियों को राज्य सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था की भी जानकारी दी जाएगी.

कैबिनेट और विभागों की होनी चाहिए जानकारी
ये ट्रेनिंग वैसे अधिकारी को दी जाएगी जो 9 वर्षों का सेवा पूरा कर चुके होंगे. पुलिस मुख्यालय की माने तो वरीयता के साथ पुलिस पदाधिकारियों की भूमिका में परिवर्तन होता है. सरकार का मानना है कि कैबिनेट और विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली के बारे में आईपीएस अधिकारियों को भी जानकारी होनी चाहिए. पुलिस विभाग के बड़े और गंभीर कार्य के लिए आवश्यक वित्तीय नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी ट्रेनिंग के दौरान दी जाएगी.

पुलिस मुख्यालय
पुलिस मुख्यालय

ये भी पढ़ेंः बांका: SDPO और खनन पदाधिकारी कोरोना पॉजिटिव, आवास और कार्यालय सील

पुलिस प्रोसीजर का ज्ञान होना जरूरी
पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र कुमार कि माने तो पुलिस विभाग में सिपाही, दारोगा, डीएसपी और आईपीएस अधिकारियों की सीधे जॉइनिंग होती है. आईपीएस अधिकारियों की ट्रेनिंग हैदराबाद में होती है और बेसिक टेक्निकल ट्रेनिंग राज्यों में होती है. सरकारी प्रक्रियाओं के साथ-साथ कानून पुलिस प्रोसीजर का ज्ञान हेतु समय-समय पर पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी जाती है.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

'जरूरी है अफसरों को ट्रेनिंग देना'
एडीजी जितेंद्र कुमार ने कहा कि समय-समय पर अनुसंधान से रिलेटेड एफएसएल, नई तकनीक के हथियार के साथ-साथ साइबर क्राइम से जुड़े अनुसंधान के बारे में पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग देना अनिवार्य होता है. जिस वजह से अफसरों को प्रमोशन के लिए सेवाकालीन ट्रेनिंग देना है जरूरी है.

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