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पटना: अब सभी स्कूल वाहन चालकों को कराना होगा पुलिस सत्यापन - जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश

राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब राज्य के सभी स्कूल वाहन चालक और सहायकों का पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य होगा.

राज्य परियोजना निदेशक का आदेशित प्रेस विज्ञप्ति
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Published : Sep 26, 2019, 10:54 PM IST

पटना: बिहार सरकार ने प्रेस रिलीज जारी कर सरकारी और निजी स्कूल वाहन चालकों का पुलिस सत्यापन कराने का आदेश दिया. अब राज्य के सभी स्कूल वाहन चालक और सहायकों का पुलिस सत्यापन कराना होगा.

राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि राज्य के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक अपने स्तर से इस संबंध में कार्रवाई करना सुनिश्चित करें.

press release
आदेशित प्रेस विज्ञप्ति

'बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रयास'
राज्य परियोजना निदेशक ने आदेश में कहा है कि विद्यालय आने-जाने के दौरान बच्चों के साथ कई बार दुर्व्यवहार की घटनाएं हो चुकी है. दुर्व्यवहार की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं. ताकि आने वाले समय में इन घटनाओं पर विराम लग सके.

स्कूली वाहन चालकों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य

'स्कूली वाहन चालकों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य'
संजय सिंह ने कहा कि स्कूल वाहन चालक और सहायकों के चरित्र का पुलिस सत्यापन कराना महत्वपूर्ण कदम है. वाहन चालकों के चरित्र और पुलिस सत्यापन के बाद ही उन्हें कार्य पर रखा जाए. साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की घटनाओं से निपटने के लिए विभाग ने ऐसे फैसले लिए हैं.

पटना: बिहार सरकार ने प्रेस रिलीज जारी कर सरकारी और निजी स्कूल वाहन चालकों का पुलिस सत्यापन कराने का आदेश दिया. अब राज्य के सभी स्कूल वाहन चालक और सहायकों का पुलिस सत्यापन कराना होगा.

राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि राज्य के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक अपने स्तर से इस संबंध में कार्रवाई करना सुनिश्चित करें.

press release
आदेशित प्रेस विज्ञप्ति

'बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रयास'
राज्य परियोजना निदेशक ने आदेश में कहा है कि विद्यालय आने-जाने के दौरान बच्चों के साथ कई बार दुर्व्यवहार की घटनाएं हो चुकी है. दुर्व्यवहार की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं. ताकि आने वाले समय में इन घटनाओं पर विराम लग सके.

स्कूली वाहन चालकों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य

'स्कूली वाहन चालकों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य'
संजय सिंह ने कहा कि स्कूल वाहन चालक और सहायकों के चरित्र का पुलिस सत्यापन कराना महत्वपूर्ण कदम है. वाहन चालकों के चरित्र और पुलिस सत्यापन के बाद ही उन्हें कार्य पर रखा जाए. साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की घटनाओं से निपटने के लिए विभाग ने ऐसे फैसले लिए हैं.

Intro:बिहार के तमाम सरकारी और निजी स्कूल वाहन के चालकों का अब कराना होगा पुलिस सत्यापन सरकार ने जारी किया आदेश


Body:अब राज्य के सभी स्कूल वाहन के चालक और सहायकों का पुलिस सत्यापन कराना होगा इस संबंध में राज्य परियोजना निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि राज्य के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक अपने स्तर से इस संबंध में कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे

आदेश में उन्होंने कहा है कि विद्यालय आने और जाने के क्रम में बच्चों के साथ कई बार दुर्व्यवहार की घटनाएं हो चुकी है इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक है कि बच्चों को सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उन सभी तरह के प्रयास किए जाएं ताकि आने वाले समय में इन घटनाओं पर विराम लग सके


Conclusion:राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह ने कहा कि स्कूल वाहन के चालक और सहायकों के चरित्र का पुलिस सत्यापन कराना एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है इस प्रकार चालक के चरित्र और पुलिस सत्यापन के बाद ही उन्हें कार्य पर रखा जाए ताकि आने वाले दिनों में इन घटनाओं पर विराम लग सके



नोट:- प्रेस रिलीज पर आधारित खबर

पी टू सी
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