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दानापुर में पुलिस का फरमान, 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाने पर होगी कार्रवाई

दानापुर पुलिस ने किसी भी समारोह में रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाने पर रोक और हर्ष फायरिंग पर प्रतिबंध (Harsh Firing Ban in Danapur) लगा दिया है. इस आदेश का अनुपालन नहीं करने वालों पर पुलिस सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी.

Harsh Firing Ban in Danapur
दानापुर में पुलिस का फरमान
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Published : Dec 1, 2021, 11:05 PM IST

पटना: राजधानी पटना के दानापुर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग पर दानापुर पुलिस ने सख्त निर्देश जारी किया है. पुलिस ने रात 10 बजे के बाद नृत्य कार्यक्रम, लाउड स्पीकर बजाने पर रोक (Loud Speaker Ban in Danapur) लगा दिया है. इसके साथ ही हर्ष फायरिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई किये जाने का आदेश जारी किया है.

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इसके लिए पुलिस ने नगर के विभिन्न मैरिज हाल के मालिकों को निर्देश दिया और कहा कि रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजने पर उसे जब्त कर और नर्तकियों के नृत्य कार्यक्रम होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. शादी समारोह के दौरान कोई भी शराब का सेवन करते हुए पकड़ा गया तो उसके विरूद्ध भी कारवाई की जायेगी. वहीं, समारोह में हर्ष फायरिंग करने वाले पर कानूनी कारवाई होगी. समारोह के दौरान असामाजिक प्रवृति के लोगों पर पुलिस नजर रखेगी. इस आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

बता दें कि राजधानी पटना के दानापुर में हुए शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में वार्ड पार्षद की पत्नी की मौत (Ward Councilor Wife Died in Harsh Firing) हो गई थी. जिसके बाद दानापुर पुलिस ने सख्त कदम उठाया है. थानाध्यक्ष अजीत कुमार साहा ने बताया कि किसी भी शादी समारोह में रात दस बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाने वाले पर कानूनी कारवाई की जायेगी.

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पटना: राजधानी पटना के दानापुर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग पर दानापुर पुलिस ने सख्त निर्देश जारी किया है. पुलिस ने रात 10 बजे के बाद नृत्य कार्यक्रम, लाउड स्पीकर बजाने पर रोक (Loud Speaker Ban in Danapur) लगा दिया है. इसके साथ ही हर्ष फायरिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई किये जाने का आदेश जारी किया है.

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इसके लिए पुलिस ने नगर के विभिन्न मैरिज हाल के मालिकों को निर्देश दिया और कहा कि रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजने पर उसे जब्त कर और नर्तकियों के नृत्य कार्यक्रम होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. शादी समारोह के दौरान कोई भी शराब का सेवन करते हुए पकड़ा गया तो उसके विरूद्ध भी कारवाई की जायेगी. वहीं, समारोह में हर्ष फायरिंग करने वाले पर कानूनी कारवाई होगी. समारोह के दौरान असामाजिक प्रवृति के लोगों पर पुलिस नजर रखेगी. इस आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

बता दें कि राजधानी पटना के दानापुर में हुए शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में वार्ड पार्षद की पत्नी की मौत (Ward Councilor Wife Died in Harsh Firing) हो गई थी. जिसके बाद दानापुर पुलिस ने सख्त कदम उठाया है. थानाध्यक्ष अजीत कुमार साहा ने बताया कि किसी भी शादी समारोह में रात दस बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाने वाले पर कानूनी कारवाई की जायेगी.

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