पटना : हाजीपुर सुगौली रेल लाइन प्रोजेक्ट (Hajipur Sugauli Rail Line Project) को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए एक जनहित याचिका पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) में दायर की गई है. याचिकाकर्ता ने पिछले सोलह वर्षों से उक्त प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किये जाने का मुद्दा उठाया है. बता दें कि जनहित याचिका पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव रंजन सिंह द्वारा दायर की गई है.
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याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अब और समय नहीं लगाया जाना चाहिए. प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण और जमीन मालिक को मुआवजा देने की कार्रवाई भी अविलंब की जानी चाहिए.
इस प्रोजेक्ट को लेकर याचिकाकर्ता द्वारा वैशाली के जिलाधिकारी, नई दिल्ली स्थित रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, जनरल मैनेजर, पूर्व केंद्रीय रेलवे व मुख्य प्रशासक अधिकारी के समक्ष विगत 8 फरवरी 2022 को अभ्यावेदन दिया गया है. लेकिन, संबंधित अधिकारियों द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है. इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा इस जनहित याचिका को दायर किया गया है.
गौरतलब है कि पूर्व मध्य रेलवे के सोनपुर रेल मंडल में हाजीपुर सुगौली रेललाइन परियोजना की स्वीकृति रेल मंत्रालय से 2003-04 में मिली थी. इस प्रोजेक्ट में देरी होने का मुख्य कारण भूमि अधिग्रहण माना जा रहा है. 2005 से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई. रेलवे ने भूमि की लागत संबंधित जानकारी राज्य प्राधिकरण को समय पर दे दी थी. इसके बावजूद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में देरी हो रही है.
यही वजह है कि हाजीपुर-सुगौली रेललाइन परियोजना 16 साल में भी पूरी नहीं हो सकी है. 10 अलग-अलग स्थानों पर रैयतों की आपत्ति इसमें रोड़ा है. परियोजना पूरी होने से वैशाली, केसरिया, अरेराज और सुगौली के प्रसिद्ध बौद्ध स्थल कनेक्ट हो जाएंगे.
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