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Tej Pratap Yadav: मंत्री तेजप्रताप यादव को बड़ी राहत, विधायकी को चुनौती देने वाले विजय यादव ने वापस ली याचिका

पटना हाईकोर्ट में हसनपुर विधानसभा के आरजेडी विधायक तेजप्रताप यादव के खिलाफ शिकायत करने वाले शिकायतकर्ता विजय यादव ने याचिका वापस ले ली. साल 2020 में जेडीयू के विजय यादव ने उनके निर्वाचन को अमान्य ठहराने के लिए पटना हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. पढ़ें पूरी खबर...

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट
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Published : May 16, 2023, 7:30 AM IST

Updated : May 16, 2023, 7:42 AM IST

पटना: बिहार सरकार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव (Environment Minister Tej Pratap Yadav) को बड़ी राहत मिली है. हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को वादी विजय कुमार यादव ने वापस ले लिया है. पटना हाईकोर्ट के जस्टिस सुनील कुमार पंवार ने इस चुनावी याचिका पर सुनवाई की. तेजप्रताप के 140 हसनपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन को विजय ने चुनावी याचिका के जरिये चुनौती दी थी. जिस मामले में विधायक के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने बताया कि याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधि एक्ट, 1951 की धारा 100 का हवाला देते हुए उनके निर्वाचन को अमान्य करार देने के लिए चुनावी याचिका दायर किया था, जिसे अब वापस ले लिया गया है.

ये भी पढ़ें- तेज प्रताप की विधायकी को चुनौती देने वाली याचिका पर HC में हुई सुनवाई

जेडीयू उम्मीदवार को विजयी घोषित करने की थी मांग: याचिकाकर्ता ने तेजप्रताप यादव के निर्वाचन को अमान्य करार देकर हारे हुए जेडीयू उम्मीदवार राज कुमार राय को रिटर्न्ड कैंडिडेट (विजयी घोषित उम्मीदवार) घोषित करने के लिए याचिका दाखिल की थी. यह मामला साल 2020 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव से जुड़ा है. याचिकाकर्ता ने इस याचिका का आधार यहीं बताया कि तेजप्रताप यादव ने जानबूझकर अपनी संपत्ति के संबंध में नामांकन पत्र में संपत्ति वाले हलफनामे में जानकारी छुपाई है.

2020 में दर्ज हुआ था मामला: याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधि कानून की धारा 123(2) के अनुसार इसे भ्रष्टाचार बताया गया था. गौरतलब हो कि विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन 16 अक्टूबर 2020 को दाखिल किया गया था. वहीं नामांकन पत्र की जांच 17 अक्टूबर, 2020 को हुई थी. 19 अक्टूबर 2020 तक नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी. 3 नवंबर 2020 को विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था. उसके बाद 10 नवंबर को परिणाम घोषित किया गया था. जिसमें तेज प्रताप यादव हसनपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से विजयी हुए थे.

पटना: बिहार सरकार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव (Environment Minister Tej Pratap Yadav) को बड़ी राहत मिली है. हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को वादी विजय कुमार यादव ने वापस ले लिया है. पटना हाईकोर्ट के जस्टिस सुनील कुमार पंवार ने इस चुनावी याचिका पर सुनवाई की. तेजप्रताप के 140 हसनपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन को विजय ने चुनावी याचिका के जरिये चुनौती दी थी. जिस मामले में विधायक के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने बताया कि याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधि एक्ट, 1951 की धारा 100 का हवाला देते हुए उनके निर्वाचन को अमान्य करार देने के लिए चुनावी याचिका दायर किया था, जिसे अब वापस ले लिया गया है.

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जेडीयू उम्मीदवार को विजयी घोषित करने की थी मांग: याचिकाकर्ता ने तेजप्रताप यादव के निर्वाचन को अमान्य करार देकर हारे हुए जेडीयू उम्मीदवार राज कुमार राय को रिटर्न्ड कैंडिडेट (विजयी घोषित उम्मीदवार) घोषित करने के लिए याचिका दाखिल की थी. यह मामला साल 2020 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव से जुड़ा है. याचिकाकर्ता ने इस याचिका का आधार यहीं बताया कि तेजप्रताप यादव ने जानबूझकर अपनी संपत्ति के संबंध में नामांकन पत्र में संपत्ति वाले हलफनामे में जानकारी छुपाई है.

2020 में दर्ज हुआ था मामला: याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधि कानून की धारा 123(2) के अनुसार इसे भ्रष्टाचार बताया गया था. गौरतलब हो कि विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन 16 अक्टूबर 2020 को दाखिल किया गया था. वहीं नामांकन पत्र की जांच 17 अक्टूबर, 2020 को हुई थी. 19 अक्टूबर 2020 तक नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी. 3 नवंबर 2020 को विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था. उसके बाद 10 नवंबर को परिणाम घोषित किया गया था. जिसमें तेज प्रताप यादव हसनपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से विजयी हुए थे.

Last Updated : May 16, 2023, 7:42 AM IST
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