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पटना: समान आरोप में 1 आरोपी को बेल और दूसरे की जमानत याचिका खारिज, चीफ जस्टिस के पास केस रेफर - जमानत रद्द

जस्टिस वीरेन्द्र कुमार ने अग्रिम जमानत पाने वाले अभियुक्त बृंद पासवान की जमानत को रद्द करते हुए उसे चार हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है. बता दें कि दनियावां थाना कांड संख्या 171/2019 में अभियुक्त पुतुर पासवान और बृंद पासवान दोनों पर हत्या का आरोप लगा था.

Patna High
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Published : Feb 5, 2021, 8:55 PM IST

पटना: हत्याकांड के मामले में दो अभियुक्तों पर एक समान आरोप होने के बाद भी एक की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने और दूसरे आरोपी को अग्रिम जमानत देने के प्रकरण को पटना हाईकोर्ट ने काफी गंभीरता से लिया है. इस मामले को चीफ जस्टिस के पास प्रशासनिक जांच हेतु रेफर किया है.

जस्टिस वीरेन्द्र कुमार ने अग्रिम जमानत पाने वाले अभियुक्त बृंद पासवान की जमानत को रद्द करते हुए उसे चार हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है. बता दें कि दनियावां थाना कांड संख्या 171/2019 में अभियुक्त पुतुर पासवान और बृंद पासवान दोनों पर हत्या का आरोप लगा था. दोनों ने कट्टा (काटने का हथियार ) और लोहे के रॉड से लड़की और उसकी मां पर वार किया, जिसमें उनकी मां की मौत हो गई थी.

ये भी पढ़ें: शिक्षा विभाग का नया कारनामा, परीक्षार्थी का बदल दिया जेंडर

इस मामले में पटना सिटी के एडीजे प्रथम ने पुतुर की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था. लेकिन उसी कोर्ट ने बृंद पासवान को अग्रिम जमानत दे दी. इसपर पटना हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाते हुए मामले की जांच और कारवाई के लिए चीफ जस्टिस के समक्ष प्रस्तुत किया गया है.

पटना: हत्याकांड के मामले में दो अभियुक्तों पर एक समान आरोप होने के बाद भी एक की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने और दूसरे आरोपी को अग्रिम जमानत देने के प्रकरण को पटना हाईकोर्ट ने काफी गंभीरता से लिया है. इस मामले को चीफ जस्टिस के पास प्रशासनिक जांच हेतु रेफर किया है.

जस्टिस वीरेन्द्र कुमार ने अग्रिम जमानत पाने वाले अभियुक्त बृंद पासवान की जमानत को रद्द करते हुए उसे चार हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है. बता दें कि दनियावां थाना कांड संख्या 171/2019 में अभियुक्त पुतुर पासवान और बृंद पासवान दोनों पर हत्या का आरोप लगा था. दोनों ने कट्टा (काटने का हथियार ) और लोहे के रॉड से लड़की और उसकी मां पर वार किया, जिसमें उनकी मां की मौत हो गई थी.

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इस मामले में पटना सिटी के एडीजे प्रथम ने पुतुर की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था. लेकिन उसी कोर्ट ने बृंद पासवान को अग्रिम जमानत दे दी. इसपर पटना हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाते हुए मामले की जांच और कारवाई के लिए चीफ जस्टिस के समक्ष प्रस्तुत किया गया है.

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