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पटना हाईकोर्ट ने एनएचएआई के चेयरमैन को किया तलब, मंगलवार 26 जुलाई को अगली सुनवाई - next hearing 26 july 2022

पटना हाई कोर्ट (Patna High Court ) में  एनएच निर्माण और मरम्मती से सम्बंधित मामलें पर सुनवाई कल तक के लिए टली. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने विकास कुमार व अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की. कोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में  NHAI के चेयरमैन को तलब किया है.

Patna High Court
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Published : Jul 25, 2022, 10:49 PM IST

पटना: हाईकोर्ट में एनएच निर्माण और मेंटिनेंस से सम्बंधित मामले पर सुनवाई कल तक के लिए टल गई है. चीफ जस्टिस संयज करोल की खंडपीठ ने विकास कुमार व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए NHAI के चेयरमैन (chairman of NHAI ) को मंगलवार को 26 जुलाई 2022 को तलब किया है. अधिवक्ता विकास कुमार ने बताया कि बेगूसराय - सिमरिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर औटा के पास पुल निर्माण में विलम्ब हो रहा है. इससे स्थानीय लोगों को काफी कठिनाई हो रही है. कोर्ट ने स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एनएचएआई के चेयरमैन को तलब किया है.


ये भी पढ़ें- प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद के स्मारकों की दुर्दशा की PIL पर हाईकोर्ट में टली सुनवाई

इस मामले पर पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि पटना गया डोभी एनएच-83 के निर्माण में कई तरह की कठिनाइयां और समस्याएं आ रही हैं. कोर्ट ने इस निर्माणधीन एनएच के स्थल निरीक्षण करने के लिए तीन अधिवक्ताओं की टीम का गठन किया गया था. अधिवक्ता प्रिय रंजन, आलोक कुमार राही और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मनीष गुप्ता इसमें शामिल थे. साथ ही कोर्ट ने पटना और जहानाबाद के डीएम, एसपी भी इस टीम के साथ रहने का निर्देश दिया था. कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस कमिटी ने निरीक्षण कर रिपोर्ट दे दिया था.

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार और एनएचएआई को निर्देश दिया था कि एन एच में सभी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शीघ्र करें. कोर्ट ने सम्बंधित ज़िला प्रशासन को अतिक्रमण हटाने में सहयोग और पुलिस बल मुहैय्या कराने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ज़िला प्रशासन को, जिनका भूमि अधिग्रहण किया गया है, उन्हें मुआवजा देने की कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया था. इस मामले पर अगली सुनवाई 26जुलाई 2022 को होगी.

पटना: हाईकोर्ट में एनएच निर्माण और मेंटिनेंस से सम्बंधित मामले पर सुनवाई कल तक के लिए टल गई है. चीफ जस्टिस संयज करोल की खंडपीठ ने विकास कुमार व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए NHAI के चेयरमैन (chairman of NHAI ) को मंगलवार को 26 जुलाई 2022 को तलब किया है. अधिवक्ता विकास कुमार ने बताया कि बेगूसराय - सिमरिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर औटा के पास पुल निर्माण में विलम्ब हो रहा है. इससे स्थानीय लोगों को काफी कठिनाई हो रही है. कोर्ट ने स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एनएचएआई के चेयरमैन को तलब किया है.


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इस मामले पर पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि पटना गया डोभी एनएच-83 के निर्माण में कई तरह की कठिनाइयां और समस्याएं आ रही हैं. कोर्ट ने इस निर्माणधीन एनएच के स्थल निरीक्षण करने के लिए तीन अधिवक्ताओं की टीम का गठन किया गया था. अधिवक्ता प्रिय रंजन, आलोक कुमार राही और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मनीष गुप्ता इसमें शामिल थे. साथ ही कोर्ट ने पटना और जहानाबाद के डीएम, एसपी भी इस टीम के साथ रहने का निर्देश दिया था. कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस कमिटी ने निरीक्षण कर रिपोर्ट दे दिया था.

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार और एनएचएआई को निर्देश दिया था कि एन एच में सभी अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शीघ्र करें. कोर्ट ने सम्बंधित ज़िला प्रशासन को अतिक्रमण हटाने में सहयोग और पुलिस बल मुहैय्या कराने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ज़िला प्रशासन को, जिनका भूमि अधिग्रहण किया गया है, उन्हें मुआवजा देने की कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया था. इस मामले पर अगली सुनवाई 26जुलाई 2022 को होगी.

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