ETV Bharat / state

Patna High Court : पटना नगर निगम के वेंडिंग जोन के निर्माण में देरी पर HC ने मांगा ब्यौरा, अगले हफ्ते फिर होगी सुनवाई - चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ

पटना हाईकोर्ट ने पटना नगर निगम क्षेत्र में चल रहे वेंडिंग जोन के निर्माण में हो रही देरी पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने अगली सुनवाई में विस्तृत ब्यौरा मांगा है. इस मामले में फिर अगले हफ्ते सुनवाई होगी.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Sep 22, 2023, 4:48 PM IST

पटना : बिहार की पटना हाईकोर्ट ने पटना के कदमकुआं वेंडिंग जोन के निर्माण में हो रहे विलम्ब पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने पटना नगर निगम को वहां चल रहे दुकानों के सम्बन्ध में एक सप्ताह में ब्यौरा देने का निर्देश दिया है. डा. आशीष कुमार सिन्हा की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने सुनवाई की. इस मामले पर एक सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें- Patna High Court: पशु अस्पतालों में फार्मासिस्ट की नियुक्ति मामले पर सुनवाई, फिर कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए दी एक सप्ताह की मोहलत

पिछली सुनवाई में क्या हुआ ? : कोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में इस मामले पर सुनवाई करते हुए पटना नगर निगम क्षेत्र में बनने वाले वेडिंग जोन के निर्माण में हो रहे विलम्ब पर सम्बन्ध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था. पटना नगर निगम की ओर से बताया गया था कि इस सम्बन्ध में जो डीपीआर तैयार किया गया है, उसमें कुछ समस्या है, उन्हें हटाने के बाद नौ माह में कदमकुआँ वेंडिंग जोन का कार्य पूरा होगा.

याचिकाकर्ता की आपत्ति : याचिकाकर्ता की अधिवक्ता मयूरी ने कोर्ट को बताया कि पिछली सुनवाई में राज्य सरकार और पटना नगर निगम ने इस वेडिंग जोन नौ महीने निर्माण कार्य पूरा करने का अश्वासन दिया था. लेकिन अभी भी काफी समय के बाद भी अब तक कदमकुआं वेडिंग जोन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है.

नगर निगम ने दिया कोर्ट को जानकारी : पिछली सुनवाई में पटना नगर निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्र में 98 वेंडिग जोन बनाने की कार्रवाई चल रही है. कोर्ट को ये भी बताया गया था कि लगभग 50 वेंडिग जोन के निर्माण के लिए राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा हैं.

98 वेंडिंग जोन बनाए जाने की योजना : पटना नगर निगम क्षेत्र के कदमकुआं, शेखपुरा और बोरिंग रोड के अलावे ये 98 वेंडिग जोन बनाए जाने की योजना थी. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने पटना नगर निगम के आयुक्त से स्पष्ट कहा कि वे सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, बल्कि वे स्वायत्त संस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं.

एक हफ्ते बाद होगी सुनवाई : कोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में जानना चाहा था कि राज्य के नगर विकास और आवास विभाग ने इस योजना को कैसे रोक दिया. साथ ही यह भी बताने को कहा था कि वेंडिग जोन का निर्माण कब तक पूरा होगा. कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि नगर निगम स्वायत्त संस्था हैं, जिसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है. इस मामले पर अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद की जाएगी.

पटना : बिहार की पटना हाईकोर्ट ने पटना के कदमकुआं वेंडिंग जोन के निर्माण में हो रहे विलम्ब पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने पटना नगर निगम को वहां चल रहे दुकानों के सम्बन्ध में एक सप्ताह में ब्यौरा देने का निर्देश दिया है. डा. आशीष कुमार सिन्हा की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने सुनवाई की. इस मामले पर एक सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें- Patna High Court: पशु अस्पतालों में फार्मासिस्ट की नियुक्ति मामले पर सुनवाई, फिर कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए दी एक सप्ताह की मोहलत

पिछली सुनवाई में क्या हुआ ? : कोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में इस मामले पर सुनवाई करते हुए पटना नगर निगम क्षेत्र में बनने वाले वेडिंग जोन के निर्माण में हो रहे विलम्ब पर सम्बन्ध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था. पटना नगर निगम की ओर से बताया गया था कि इस सम्बन्ध में जो डीपीआर तैयार किया गया है, उसमें कुछ समस्या है, उन्हें हटाने के बाद नौ माह में कदमकुआँ वेंडिंग जोन का कार्य पूरा होगा.

याचिकाकर्ता की आपत्ति : याचिकाकर्ता की अधिवक्ता मयूरी ने कोर्ट को बताया कि पिछली सुनवाई में राज्य सरकार और पटना नगर निगम ने इस वेडिंग जोन नौ महीने निर्माण कार्य पूरा करने का अश्वासन दिया था. लेकिन अभी भी काफी समय के बाद भी अब तक कदमकुआं वेडिंग जोन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है.

नगर निगम ने दिया कोर्ट को जानकारी : पिछली सुनवाई में पटना नगर निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्र में 98 वेंडिग जोन बनाने की कार्रवाई चल रही है. कोर्ट को ये भी बताया गया था कि लगभग 50 वेंडिग जोन के निर्माण के लिए राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा हैं.

98 वेंडिंग जोन बनाए जाने की योजना : पटना नगर निगम क्षेत्र के कदमकुआं, शेखपुरा और बोरिंग रोड के अलावे ये 98 वेंडिग जोन बनाए जाने की योजना थी. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने पटना नगर निगम के आयुक्त से स्पष्ट कहा कि वे सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, बल्कि वे स्वायत्त संस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं.

एक हफ्ते बाद होगी सुनवाई : कोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में जानना चाहा था कि राज्य के नगर विकास और आवास विभाग ने इस योजना को कैसे रोक दिया. साथ ही यह भी बताने को कहा था कि वेंडिग जोन का निर्माण कब तक पूरा होगा. कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि नगर निगम स्वायत्त संस्था हैं, जिसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है. इस मामले पर अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद की जाएगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.