पटना : पटना हाइकोर्ट ने पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के मामले पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडर (डीएफसी) के अधिकारियों को अगली सुनवाई में विस्तृत ब्यौरा देते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है.
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पटना गया डोभी NH को लेकर सुनवाई : पिछली सुनवाईयों में कोर्ट ने एनएच सड़क निर्माण करने वाली कंपनी को हलफनामा दायर कर बताने को कहा था कि इस एनएच खंड का कार्य कब तक पूरा होगा? कोर्ट ने इस एनएच का निर्माण कर रही कंपनी को फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में किये जा रहे कार्यों का प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. उस समय कोर्ट को ये आश्वासन दिया गया था कि 30 जून 2023 तक इस कार्य को पूरा कर लिया जायेगा लेकिन अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है.
30 जून 2023 तक काम पूरा कर लेने का दावा : पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया गया कि पटना के समीप नाथूपुरा और सरिस्ताबाद के बीच सड़क निर्माण के लिए नये सिरे से टेंडर 11 जुलाई 2023 को जारी किया जायेगा. पहले की सुनवाई में कोर्ट को पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य कर रही कम्पनियों ने बताया था कि 31 मार्च 2023 तक फेज एक का अधिकांश कार्य पूरा कर लिया जाएगा. साथ ही इस राजमार्ग के निर्माण कार्य को लगभग 30 जून 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा.
8 नवम्बर को अगली सुनवाई : याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनीष कुमार ने कोर्ट को बताया कि जिस गति से काम किया जा रहा है, ऐसे में तय समय सीमा में निर्माण कार्य पूरा होना कठिन है. उन्होंने कहा कि तय समय सीमा में कार्य पूरा करने के लिए संसाधनों और कार्य करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने की जरूरत हैं. इस मामले पर 8 नवम्बर 2023 को फिर सुनवाई की जाएगी.