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पटना उच्च न्यायालय में बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन और अन्य की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा लिया है. इन याचिकाओं में बिहार सरकार द्वारा 14 चक्कों के ट्रक के जरिये गिट्टी व बालू आदि की ढुलाई पर 16 दिसंबर, 2020 को ही एक अधिसूचना जारी कर प्रतिबंध लगाने के आदेश को चैलेंज किया गया है.

हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
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Published : Apr 7, 2022, 1:59 PM IST

पटना: बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन (Bihar Truck Owner Association) व अन्य की याचिकाओं पर आज पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ ने सभी पक्षों की लम्बी बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. इन याचिकाओं में बिहार सरकार द्वारा 14 चक्कों के ट्रक के जरिये गिट्टी व बालू आदि की ढुलाई पर 16 दिसंबर, 2020 को ही एक अधिसूचना जारी कर प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी.

ये भी पढ़ें: Patna High Court ने राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में कोताही बरतने पर जताई नाराजगी, अभियंता प्रमुख तलब

हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा: राज्य सरकार द्वारा रोक के आदेश के विरुद्ध संबंधित पक्ष ने मामले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी ये मामला उठाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी, 2022 को इसे वापस पटना हाई कोर्ट के समक्ष भेज दिया था. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 8 सप्ताह के भीतर निपटारा करने को भी कहा था. इन मामलों पर हाई कोर्ट में फिजिकल कोर्ट शुरू होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार समेत अन्य सम्बंधित सभी पक्षों को अपना अपना पक्ष लिखित तौर पर कोर्ट के समक्ष दायर करने का निर्देश दिया था.

8 सप्ताह के भीतर निपटारा का आदेश: दरअसल इन याचिकाओं में बिहार सरकार द्वारा 14 चक्कों के ट्रक के जरिये गिट्टी व बालू आदि की ढुलाई पर 16 दिसंबर, 2020 को ही एक अधिसूचना जारी कर प्रतिबंध लगाने के आदेश को चैलेंज किया गया है. राज्य सरकार द्वारा रोक के आदेश के विरुद्ध संबंधित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी ये मामला उठाया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी, 2022 को इसे वापस पटना हाई कोर्ट के समक्ष भेज दिया. उच्चतम न्ययालय ने पटना हाईकोर्ट को इस मामले को 8 सप्ताह के भीतर निपटारा करने को कहा है. इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार समेत अन्य सम्बंधित सभी पक्षों को अपना-अपना पक्ष लिखित तौर पर कोर्ट के समक्ष दायर करने का निर्देश दिया था. इन मामलों पर हाईकोर्ट में अब 7 अप्रैल 2022 को सुनवाई की जाएगी.

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पटना: बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन (Bihar Truck Owner Association) व अन्य की याचिकाओं पर आज पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ ने सभी पक्षों की लम्बी बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. इन याचिकाओं में बिहार सरकार द्वारा 14 चक्कों के ट्रक के जरिये गिट्टी व बालू आदि की ढुलाई पर 16 दिसंबर, 2020 को ही एक अधिसूचना जारी कर प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी.

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हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा: राज्य सरकार द्वारा रोक के आदेश के विरुद्ध संबंधित पक्ष ने मामले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी ये मामला उठाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी, 2022 को इसे वापस पटना हाई कोर्ट के समक्ष भेज दिया था. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 8 सप्ताह के भीतर निपटारा करने को भी कहा था. इन मामलों पर हाई कोर्ट में फिजिकल कोर्ट शुरू होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार समेत अन्य सम्बंधित सभी पक्षों को अपना अपना पक्ष लिखित तौर पर कोर्ट के समक्ष दायर करने का निर्देश दिया था.

8 सप्ताह के भीतर निपटारा का आदेश: दरअसल इन याचिकाओं में बिहार सरकार द्वारा 14 चक्कों के ट्रक के जरिये गिट्टी व बालू आदि की ढुलाई पर 16 दिसंबर, 2020 को ही एक अधिसूचना जारी कर प्रतिबंध लगाने के आदेश को चैलेंज किया गया है. राज्य सरकार द्वारा रोक के आदेश के विरुद्ध संबंधित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी ये मामला उठाया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी, 2022 को इसे वापस पटना हाई कोर्ट के समक्ष भेज दिया. उच्चतम न्ययालय ने पटना हाईकोर्ट को इस मामले को 8 सप्ताह के भीतर निपटारा करने को कहा है. इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार समेत अन्य सम्बंधित सभी पक्षों को अपना-अपना पक्ष लिखित तौर पर कोर्ट के समक्ष दायर करने का निर्देश दिया था. इन मामलों पर हाईकोर्ट में अब 7 अप्रैल 2022 को सुनवाई की जाएगी.

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