पटना : पटना हाईकोर्ट ने मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. जस्टिस अरविंद कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने अनंत कुमार सिंह द्वारा क्रिमिनल अपील में जमानत हेतु दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए इस आदेश को पारित किया.
अनंत सिंह को हाईकोर्ट से झटका : दरअसल, अनंत सिंह की तरफ से इंसास राइफल के छह मैगजीन तथा बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद किए जाने के संबंध में याचिका दायर की गयी थी. उन्होंने बाढ़ थाना कांड संख्या - 241/ 2015 मामले पटना के एमपी/ एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाई गई दस वर्ष की कारावास समेत जुर्माने की सजा के मामले में क्रिमिनल अपील पटना हाई कोर्ट में दायर की थी.
'गलत तरीके से उन्हें फंसाया गया' : अनंत सिंह ने इस मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा 14 जुलाई, 2022 को सुनाए गए फैसले और सजा के आदेश को रद्द करने के लिए चुनौती दी थी. पूर्व बाहुबली विधायक का पक्ष वरीय अधिवक्ता पीएन शाही ने रखा. उन्होंने दलील दी कि अनंत सिंह आधा से ज्यादा सजा की अवधि को काट चुके हैं. गलत तरीके से उन्हें फंसाया गया है.
जेल से छूटे तो पड़ेगा प्रभाव : राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता अजय मिश्रा ने दलील दी कि यदि अपीलार्थी जमानत पर छूटते हैं, तो आम लोगों के बीच दहशत की संभावना बन सकती है. चूंकि ये राजनीति में हैं, इतना ही नहीं, आम लोक सभा चुनाव भी नजदीक आ रहा है. इसलिए, जमानत पर छूटने पर आम चुनाव में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. अनंत सिंह का 53 कांडों में आपराधिक इतिहास भी है.
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