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इंजीनियर बहाली में विनोवा भावे विवि के बीटेक छात्रों को राहत, हाईकोर्ट ने BPSC के फैसले को किया रद्द

पटना हाईकोर्ट ने राज्य के विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता बहाली मामले में विनोवा भावे से पास बीटेक छात्रों को बड़ी राहत दी है. बीपीएससी द्वारा छात्रों की उम्मीदवारी को रद्द किये जाने के फैसले को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है.

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Published : Aug 20, 2021, 6:03 PM IST

इंजीनियर बहाली में विनोवा भावे विवि के बीटेक छात्रों को राहत
इंजीनियर बहाली में विनोवा भावे विवि के बीटेक छात्रों को राहत

पटना: बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में असिस्टेंट इंजीनियर (Assitant Engineer) के पद पर नियुक्ति को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को रद्द किये जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट (Patna Highcourt) ने सुनवाई की. इस दौरान जस्टिस सीएस सिंह ने अनामिका आशना व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि इनकी उम्मीदवारी इस आधार पर रद्द नहीं की जा सकती है कि ये यूनिवर्सिटी द्वारा जारी सर्टीफिकेट प्रस्तुत नहीं कर सके.

इसे भी पढ़ें : High Court: APO परीक्षा के सफल उम्मीदवारों की सूची संबंधी मामले में सुनवाई पूरी

पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा है कि जैसा कि साक्षात्कार पत्र में कहा गया है कि इंटरव्यू के बाद भी यह निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित है कि कोई उम्मीदवार अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता रखता है या नहीं. अधिवक्ता हर्ष सिंह ने कोर्ट को बताया कि आयोग द्वारा 2017 में जारी विज्ञापन में याचिकाकर्ताओं ने इस पद पर बहाली को लेकर आवेदन किया था.

अधिवक्ता हर्ष सिंह ने कोर्ट ने कोर्ट के बताया कि तीनों उम्मीदवारों ने पीटी और मेंस की लिखित परीक्षा को पास करने के बाद साक्षात्कार में भाग लिया. लेकिन आयोग ने यह कहते हुए इनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दी कि बीटेक का प्रोविजनल सर्टिफिकेट विनोबा भावे की जगह बीआईटी सिंदरी द्वारा जारी किया गया है. आयोग ने साक्षात्कार में सफल उम्मीदवारों की भी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी.

ये भी पढ़ें : पटना हाईकोर्ट ने पूछा- 'पिछले एक वर्ष में जमीन अधिग्रहण का कितना रुपया भारत सरकार से मिला'

कोर्ट में याचिकाकर्ता का कहना था कि यह भी आश्चर्य की बात है कि विनोबा भावे विश्विद्यालय से पास बहुत से अन्य उम्मीदवार जो कि सिर्फ प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रस्तुत किये थे. उन्हें इस विज्ञापन संख्या- 02/ 2017 में सफल घोषित किया गया था. हालांकि जब याचिकाकर्ता ने इस बात को अपने रिट याचिका में उजागर किया तो बीपीएससी ने उन सभी सफल उम्मीदवारों की भी उम्मीदवारी रद्द कर दी थी. अब हाई कोर्ट ने ऐसे सभी उम्मीदवारों के संदर्भ में बीपीएससी द्वारा उम्मीदवारी रद्द करने के निर्णय को निरस्त कर दिया है.

पटना: बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में असिस्टेंट इंजीनियर (Assitant Engineer) के पद पर नियुक्ति को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को रद्द किये जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट (Patna Highcourt) ने सुनवाई की. इस दौरान जस्टिस सीएस सिंह ने अनामिका आशना व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि इनकी उम्मीदवारी इस आधार पर रद्द नहीं की जा सकती है कि ये यूनिवर्सिटी द्वारा जारी सर्टीफिकेट प्रस्तुत नहीं कर सके.

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पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा है कि जैसा कि साक्षात्कार पत्र में कहा गया है कि इंटरव्यू के बाद भी यह निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित है कि कोई उम्मीदवार अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता रखता है या नहीं. अधिवक्ता हर्ष सिंह ने कोर्ट को बताया कि आयोग द्वारा 2017 में जारी विज्ञापन में याचिकाकर्ताओं ने इस पद पर बहाली को लेकर आवेदन किया था.

अधिवक्ता हर्ष सिंह ने कोर्ट ने कोर्ट के बताया कि तीनों उम्मीदवारों ने पीटी और मेंस की लिखित परीक्षा को पास करने के बाद साक्षात्कार में भाग लिया. लेकिन आयोग ने यह कहते हुए इनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दी कि बीटेक का प्रोविजनल सर्टिफिकेट विनोबा भावे की जगह बीआईटी सिंदरी द्वारा जारी किया गया है. आयोग ने साक्षात्कार में सफल उम्मीदवारों की भी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी.

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कोर्ट में याचिकाकर्ता का कहना था कि यह भी आश्चर्य की बात है कि विनोबा भावे विश्विद्यालय से पास बहुत से अन्य उम्मीदवार जो कि सिर्फ प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रस्तुत किये थे. उन्हें इस विज्ञापन संख्या- 02/ 2017 में सफल घोषित किया गया था. हालांकि जब याचिकाकर्ता ने इस बात को अपने रिट याचिका में उजागर किया तो बीपीएससी ने उन सभी सफल उम्मीदवारों की भी उम्मीदवारी रद्द कर दी थी. अब हाई कोर्ट ने ऐसे सभी उम्मीदवारों के संदर्भ में बीपीएससी द्वारा उम्मीदवारी रद्द करने के निर्णय को निरस्त कर दिया है.

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