पटना: व्यापारियों के सिक्योरिटी डिपॉजिट को बेवजह रोकने पर पटना हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए उत्पाद आयुक्त को अगली सुनवाई में तलब किया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खण्डपीठ ने अशोक कुमार की रिट याचिका पर सुनवाई की.
लाइसेंस की अवधि हुई समाप्त
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सूरज नारायण यादव ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता के लाइसेंस की अवधि 1997 में ही खत्म हो गयी थी. सरकार के पास उसकी 6 लाख रुपये की जमानत राशि अटकी पड़ी थी.
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याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय
विभाग की ओर से कहा गया कि सेल्स टैक्स का बकाया राशि काटने के बाद ही जमानत की रकम मिलेगी. अंततः सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल ने भी 2017 में याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय दिया. लेकिन एक्साइज ने जमानत राशि नहीं लौटाई. इस मामले पर आगे भी सुनवाई होगी.