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विष्णुपद मंदिर मामला: पटना HC ने गया कोर्ट को जल्द सुनवाई पूरी करने का दिया निर्देश

विष्णुपद मंदिर के रख-रखाव मामले पर पटना हाईकोर्ट ने गया कोर्ट को निर्देश दिया है. कोर्ट ने लंबित मामले को जल्द से जल्द निपटाने को कहा है.

पटना हाईकोर्ट
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Published : Sep 24, 2020, 1:44 PM IST

पटना: गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने गया कोर्ट में लंबित अपील की सुनवाई शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है. गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड व मंदिर प्रबंधन समिति को आपस में विचार विमर्श कर बताने को कहा है.

पटना हाईकोर्ट ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड व मंदिर प्रबंधन समिति से पूछा है कि मंदिर का प्रबंधन आगे कैसे हो. कोर्ट ने कहा कि यह मंदिर सदियों पुराना है, जो आमलोगों के आस्था का केंद्र है. मंदिर के पंडों के हितों का ख्याल रखा जाएगा. लेकिन इस मंदिर से आमलोगों की आस्था जुड़ी हुई हैं.

14 अक्टूबर को अगली सुनवाई
इस जनहित याचिका में मांग की गई थी कि राज्य सरकार इस मंदिर को अपने नियंत्रण में लेकर इसका प्रबंधन के लिए बोर्ड का गठन करें, जैसा कि माता वैष्णो देवी या बाला जी मंदिर का प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाता है. इस याचिका में यह भी कहा गया है कि विष्णुपद मंदिर की संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति घोषित किया क्योंकि ये निजी संपत्ति नहीं है. इस मामले पर 14 अक्टूबर को फिर सुनवाई की जाएगी.

पटना: गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने गया कोर्ट में लंबित अपील की सुनवाई शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है. गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड व मंदिर प्रबंधन समिति को आपस में विचार विमर्श कर बताने को कहा है.

पटना हाईकोर्ट ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड व मंदिर प्रबंधन समिति से पूछा है कि मंदिर का प्रबंधन आगे कैसे हो. कोर्ट ने कहा कि यह मंदिर सदियों पुराना है, जो आमलोगों के आस्था का केंद्र है. मंदिर के पंडों के हितों का ख्याल रखा जाएगा. लेकिन इस मंदिर से आमलोगों की आस्था जुड़ी हुई हैं.

14 अक्टूबर को अगली सुनवाई
इस जनहित याचिका में मांग की गई थी कि राज्य सरकार इस मंदिर को अपने नियंत्रण में लेकर इसका प्रबंधन के लिए बोर्ड का गठन करें, जैसा कि माता वैष्णो देवी या बाला जी मंदिर का प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाता है. इस याचिका में यह भी कहा गया है कि विष्णुपद मंदिर की संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति घोषित किया क्योंकि ये निजी संपत्ति नहीं है. इस मामले पर 14 अक्टूबर को फिर सुनवाई की जाएगी.

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