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Patna High Court News : गाय घाट आफ्टर केअर होम मामले की सुनवाई 30 जनवरी को होगी

गाय घाट स्थित आफ्टर केअर होम के मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले पर अगली सुनवाई 30 जनवरी, 2023 को होगी. यहां रहने वाली महिलाओं की स्थिति पर कहा गया था कि बहुत खराब है. आगे पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Jan 12, 2023, 5:50 PM IST

Patna High Court Etv Bharat
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पटना : पटना हाई कोर्ट में पटना के गाय घाट स्थित आफ्टर केअर होम की घटना के मामले पर सुनवाई 30 जनवरी, 2023 को होगी. जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जांच की प्रगति पर असंतोष जाहिर किया था. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट में एसएसपी (पटना) और एसआईटी जांच टीम का नेतृत्व करने वाली सचिवालय एएसपी काम्या मिश्रा भी कोर्ट में उपस्थित रही थी.

ये भी पढ़ें - गायघाट आफ्टर केयर होम मामले की सुनवाई, जांच की प्रगति पर HC ने जताया असंतोष

'आफ्टर केअर होम में रहने वाली महिलाओं की स्थिति काफी खराब' : कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की समग्रता में जांच नहीं की जा रही है. पुलिस अधिकारियों को विस्तार और गहराई से जांच पड़ताल करने की आवश्यकता है. अधिवक्ता मीनू कुमारी ने बताया कि कोर्ट अब तक एसआईटी द्वारा किये गए जांच और कार्रवाई के सम्बन्ध में सम्बंधित अधिकारी से जानकारी प्राप्त करना चाहता था. उन्होंने बताया था कि आफ्टर केअर होम में रहने वाली महिलाओं की स्थिति काफी खराब हैं.

कोर्ट ने जांच रिपोर्ट तलब किया : पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एसआईटी टीम का नेतृत्व करने वाली पुलिस अधिकारी को कोर्ट ने अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा देने को कहा था. पहले की सुनवाई में कोर्ट ने अनुसंधान को डीएसपी रैंक की महिला पुलिस अधिकारी से कराने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने जांच रिपोर्ट भी तलब किया था.

हाई कोर्ट ने इस याचिका को पटना हाई कोर्ट जुवेनाइल जस्टिस मोनिटरिंग कमेटी की अनुशंसा पर रजिस्टर्ड किया था. कमेटी में जस्टिस आशुतोष कुमार चेयरमैन थे, जबकि जस्टिस अंजनी कुमार शरण और जस्टिस नवनीत कुमार पांडेय इसके सदस्य के रूप में थे. इस मामले की अगली सुनवाई में 30 जनवरी, 2023 को की जाएगी.

पटना : पटना हाई कोर्ट में पटना के गाय घाट स्थित आफ्टर केअर होम की घटना के मामले पर सुनवाई 30 जनवरी, 2023 को होगी. जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जांच की प्रगति पर असंतोष जाहिर किया था. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट में एसएसपी (पटना) और एसआईटी जांच टीम का नेतृत्व करने वाली सचिवालय एएसपी काम्या मिश्रा भी कोर्ट में उपस्थित रही थी.

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'आफ्टर केअर होम में रहने वाली महिलाओं की स्थिति काफी खराब' : कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की समग्रता में जांच नहीं की जा रही है. पुलिस अधिकारियों को विस्तार और गहराई से जांच पड़ताल करने की आवश्यकता है. अधिवक्ता मीनू कुमारी ने बताया कि कोर्ट अब तक एसआईटी द्वारा किये गए जांच और कार्रवाई के सम्बन्ध में सम्बंधित अधिकारी से जानकारी प्राप्त करना चाहता था. उन्होंने बताया था कि आफ्टर केअर होम में रहने वाली महिलाओं की स्थिति काफी खराब हैं.

कोर्ट ने जांच रिपोर्ट तलब किया : पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एसआईटी टीम का नेतृत्व करने वाली पुलिस अधिकारी को कोर्ट ने अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा देने को कहा था. पहले की सुनवाई में कोर्ट ने अनुसंधान को डीएसपी रैंक की महिला पुलिस अधिकारी से कराने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने जांच रिपोर्ट भी तलब किया था.

हाई कोर्ट ने इस याचिका को पटना हाई कोर्ट जुवेनाइल जस्टिस मोनिटरिंग कमेटी की अनुशंसा पर रजिस्टर्ड किया था. कमेटी में जस्टिस आशुतोष कुमार चेयरमैन थे, जबकि जस्टिस अंजनी कुमार शरण और जस्टिस नवनीत कुमार पांडेय इसके सदस्य के रूप में थे. इस मामले की अगली सुनवाई में 30 जनवरी, 2023 को की जाएगी.

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