पटना: बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन व अन्य की याचिकाओं पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई (Hearing in Patna High Court) हुई. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) व जस्टिस एस कुमार की डिवीजन बेंच ने इन मामलों पर सुनवाई की. इस याचिकाओं में बिहार सरकार द्वारा 14 चक्कों के ट्रक के जरिये गिट्टी और बालू की ढुलाई पर 16 दिसंबर, 2020 को ही एक अधिसूचना जारी कर प्रतिबंध लगाने को चैलेंज किया गया था.
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राज्य सरकार द्वारा रोक के आदेश के विरुद्ध संबंधित पक्ष ने मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये मामला उठाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी, 2022 को इसे वापस पटना हाईकोर्ट के सामने भेज दिया है.
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साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 8 सप्ताह के भीतर निपटारा करने को भी कहा है. इस मामले पर हाईकोर्ट में अब 22 फरवरी 2022 को फिजिकल रूप से सुनवाई की जाएगी. इस बीच राज्य सरकार समेत अन्य सम्बंधित सभी पक्षों को अपना अपना पक्ष लिखित तौर पर कोर्ट के सामने दायर करने का निर्देश दिया है.
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