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पटना HC ने लंबित पड़े दो मामलों पर की सुनवाई, जिला प्रशासन से किया जवाब-तलब

पहले मामले में कोर्ट ने राजधानी के वार्ड नंबर 19 से निर्वाचित वार्ड पार्षद के मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई की. दूसरे मामले में पटना हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने और गुमराह करने के मामले में कोर्ट ने बिक्रम के सीओ पर दस हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है.

पटना हाई कोर्ट
पटना हाई कोर्ट
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Published : Nov 28, 2019, 6:29 PM IST

Updated : Nov 28, 2019, 7:17 PM IST

पटना: पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को लंबित पड़े दो मामलों पर सुनवाई की. इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया. पहले मामले में कोर्ट ने जिला प्रशासन को नोटिस जारी किया है. वहीं, दूसरे मामले में कोर्ट ने ब्रिकम को सीओ पर दस हजार का आर्थिक दंड लगाया है.

पहला मामला
पहले मामले में कोर्ट ने राजधानी के वार्ड नंबर 19 से निर्वाचित वार्ड पार्षद के मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले में कोर्ट ने जिला प्रशासन को नोटिस जारी किया. साथ ही अगले आदेश तक किसी प्रकार के दंडात्मक कार्रवाई पर भी रोक लगाया.

जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने की सुनवाई
दरअसल, जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने वार्ड पार्षद शारदा देवी की प्राथमिकी को रद्द करने के लिये दायर याचिका पर सुनवाई की और फैसला सुनाया. याचिकाकर्ता के मामले में कम उम्र होने के आरोप में राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सदस्यता समाप्त कर दी. साथ ही केस दर्ज करने का आदेश दिया था. इसके बाद जिला प्रशासन ने शारदा देवी के खिलाफ गांधी मैदान में केस दर्ज करवाया था.

यह भी पढ़ें: आमरण अनशन पर बैठे उपेंद्र कुशवाहा की तबीयत बिगड़ी, दिया जा रहा है ऑक्सीजन

दूसरा मामला
वहीं, अन्य मामले में पटना हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने और गुमराह करने के मामले में कोर्ट ने बिक्रम के सीओ पर दस हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुरेन्द्र सिंह की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने पटना डीएम को रुपये की वसूली कर हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में जमा करने का दायित्व सौंपा है. साथ नोटिस जारी कर सीओ से जबाब तलब किया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी.

पटना: पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को लंबित पड़े दो मामलों पर सुनवाई की. इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया. पहले मामले में कोर्ट ने जिला प्रशासन को नोटिस जारी किया है. वहीं, दूसरे मामले में कोर्ट ने ब्रिकम को सीओ पर दस हजार का आर्थिक दंड लगाया है.

पहला मामला
पहले मामले में कोर्ट ने राजधानी के वार्ड नंबर 19 से निर्वाचित वार्ड पार्षद के मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले में कोर्ट ने जिला प्रशासन को नोटिस जारी किया. साथ ही अगले आदेश तक किसी प्रकार के दंडात्मक कार्रवाई पर भी रोक लगाया.

जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने की सुनवाई
दरअसल, जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने वार्ड पार्षद शारदा देवी की प्राथमिकी को रद्द करने के लिये दायर याचिका पर सुनवाई की और फैसला सुनाया. याचिकाकर्ता के मामले में कम उम्र होने के आरोप में राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सदस्यता समाप्त कर दी. साथ ही केस दर्ज करने का आदेश दिया था. इसके बाद जिला प्रशासन ने शारदा देवी के खिलाफ गांधी मैदान में केस दर्ज करवाया था.

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दूसरा मामला
वहीं, अन्य मामले में पटना हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने और गुमराह करने के मामले में कोर्ट ने बिक्रम के सीओ पर दस हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुरेन्द्र सिंह की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने पटना डीएम को रुपये की वसूली कर हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में जमा करने का दायित्व सौंपा है. साथ नोटिस जारी कर सीओ से जबाब तलब किया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी.

कोर्ट के आदेश का पालन नही करने व गुमराह करने के मामले में पटना हाई कोर्ट ने विक्रम के सीओ पर दस हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है।चीफ़ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुरेन्द्र सिंह की याचिका  पर सुनवाई की।कोर्ट ने डीएम ,पटना को रुपये की वसूली कर हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में जमा करने का दायित्व सौंपा है।साथ नोटिस जारी कर सीओ से जबाब तलब किया है कि क्यो नही अवमानना मामला शुरू की जाए।इस मामलें पर अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी।
Last Updated : Nov 28, 2019, 7:17 PM IST
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