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वेंडिंग जोन को लेकर हाईकोर्ट ने नगर निगम को लगाई फटकार, सुनवाई की अगली तारीख 16 जुलाई

मालूम हो कि कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ही सरकार और नगर निगम को वेंडिंग जोन बनाये जाने के मामले पर कार्रवाई कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था. लेकिन, उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया.

पटना हाईकोर्ट
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Published : Jul 9, 2019, 4:47 PM IST

पटना: राजधानी समेत राज्य के अन्य शहरों में वेंडिंग जोन बनाये जाने के नाम पर सिर्फ कागजी खानापूर्ति किए जाने पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है. चीफ जस्टिस एपी शाही की खंडपीठ ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की.

अतिक्रमण से पूरी व्यवस्था ठप
कोर्ट ने नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव और पटना नगर निगम आयुक्त के उपस्थिति में कहा कि काम धरातल पर दिखना चाहिए. केवल कागजों पर नक्शा बनाने से नहीं चलेगा. दायर जनहित याचिका में यह बात कही गई है कि पटना की सड़कों पर अतिक्रमण के कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाती है.

अगली सुनवाई में मांगा पूरा ब्यौरा
मालूम हो कि कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ही सरकार और नगर निगम को वेंडिंग जोन बनाये जाने के मामले पर कार्रवाई कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था. लेकिन, उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया. फिलहाल हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई में वेंडिंग जोन के बारे में पूरा ब्यौरा मांगा है. बता दें कि 16 जुलाई को इस मामले पर अगली सुनवाई की जाएगी.

पटना: राजधानी समेत राज्य के अन्य शहरों में वेंडिंग जोन बनाये जाने के नाम पर सिर्फ कागजी खानापूर्ति किए जाने पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है. चीफ जस्टिस एपी शाही की खंडपीठ ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की.

अतिक्रमण से पूरी व्यवस्था ठप
कोर्ट ने नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव और पटना नगर निगम आयुक्त के उपस्थिति में कहा कि काम धरातल पर दिखना चाहिए. केवल कागजों पर नक्शा बनाने से नहीं चलेगा. दायर जनहित याचिका में यह बात कही गई है कि पटना की सड़कों पर अतिक्रमण के कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाती है.

अगली सुनवाई में मांगा पूरा ब्यौरा
मालूम हो कि कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ही सरकार और नगर निगम को वेंडिंग जोन बनाये जाने के मामले पर कार्रवाई कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था. लेकिन, उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया. फिलहाल हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई में वेंडिंग जोन के बारे में पूरा ब्यौरा मांगा है. बता दें कि 16 जुलाई को इस मामले पर अगली सुनवाई की जाएगी.

[09/07, 15:43] Anand Verma: पटना समेत राज्य के अन्य शहरों में वेडिंग जोन बनाये जाने के नाम पर सिर्फ कागजी खानापूर्ति करने पर पटना हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की।चीफ़ जस्टिस ए पी शाही की खंडपीठ ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर सुनवाई की।कोर्ट ने नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव व पटना नगर निगम आयुक्त के उपस्थति में कहा कि काम धरातल पर दिखना चाहिए ।इस जनहित याचिका में यह बात कही गई है कि पटना की सडकों पर अतिक्रमण के कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप्प हो जाती हैं। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ही सरकार और नगर निगम को vending  जोन बनाये जाने के मामले पर कार्रवाई रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था ।लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।कोर्ट ने अगली सुनवाई में वेंडिंग जोन के बारे में पूरा ब्यौरा तलब किया है ।16 जुलाई को मामलें पर अगली सुनवाई होगी।
[09/07, 15:44] Anand Verma: Slug. Vending zone matter.
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