पटना: पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने फल्गु नदी में कचड़े और गन्दगी डाले जाने के मामले पर सुनवाई किया है. मामले में चीफ जस्टिस संजय करोल (Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए एमडी बूडको को निर्देश दिया है. गया में जल्द से जल्द वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए चुनी गई कम्पनी से अग्रीमेंट करवाये और उस काम की शुरुआत कराने का निर्देश जारी करें. यह मामला गया जिले के फल्गु नदी किनारे स्थित ऐतिहासिक विष्णुपद मंदिर के पास का है.
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बुडको एमडी को दिया निर्देश: दरअसल, यह जनहित याचिका गौरव कुमार सिंह ने दायर की है. इस मामले पर हाइकोर्ट ने बुडको एमडी को सख्त निर्देश दिया है कि जिस कम्पनी के साथ अग्रीमेंट साइन किया गया है. उसके साथ जल्द से जल्द काम करने की प्रक्रिया पूरी करें. हाईकोर्ट के आदेशानुसार पूरे काम को अगर सही समय पर शुरु नहीं किया गया तो बूडको एमडी के वेतन पर रोक लगाने के साथ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी.
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अगली सुनवाई 16 अगस्त को: वहीं इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील सुमित कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया है कि ऐतिहासिक फल्गु नदी कचरे से भर रही है. जिससे नदी में पानी का प्रवाह सही से नहीं हो रही है. शहर को पर्यटकों के घुमने के लिए सभी लोगों को संयुक्त प्रयास करने होंगे. हाईकोर्ट ने कहा कि अगली बार इस मामले की सुनवाई 16 अगस्त को होगी.