पटना: मंगलवार को पटना हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की अवमानना मामले में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. जस्टिस पीबी बजनथ्री और जस्टिस अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने संगीता कुमारी द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है. ये मामला राज्य में शिक्षक नियोजन से संबंधित है.
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क्या है मामला?: पटना हाई कोर्ट ने 9 सितम्बर 2023 को याचिकाकर्ता संगीता कुमारी को शिक्षक नियोजन मामले में राज्य सरकार को अभ्यावेदन देने का निर्देश दिया. साथ ही संबंधित विभाग को दो माह के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया था. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कुंदन कुमार ने बताया कि याचिकाकर्ता के विभाग द्वारा भेदभाव किया गया. उन्हीं की तरह उम्मीदवारों को शिक्षक नियोजन का लाभ मिला लेकिन याचिकाकर्ता इससे वंचित रही.
क्या बोले याचिकाकर्ता के अधिवक्ता?: अधिवक्ता कुंदन कुमार ने कहा कि अदालत ने लगभग तीन वर्षो तक कोई निर्णय नहीं लिया. पारित फैसले से संबंधित है, जिसके अंतर्गत हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर दो माह के भीतर निर्णय देने का निर्देश दिया था लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा समय सीमा के भीतर फ़ैसला नहीं लिया गया.
केके पाठक पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड: इस पर याचिकाकर्ता ने शिक्षा विभाग के उदासीन रवैये से विवश होकर हाई कोर्ट के समक्ष अवमानना वाद दायर किया था. कोर्ट ने आदेश के साथ ही अवमानना वाद की कार्रवाई समाप्त करते हुए मामले को निष्पादित कर दिया. इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कुंदन कुमार ने और अपर मुख्य शिक्षा सचिव की ओर से अधिवक्ता नरेश दीक्षित और राज्य सरकार की ओर से सरकारी वकील विकास कुमार ने कोर्ट के समक्ष पक्षों को रखा.