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कोटा में फंसे छात्रों की घर वापसी मामले में पटना हाइकोर्ट में सुनवाई

पिछली सुनवाई में हाइकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों को इस मुद्दे पर जवाब-तलब किया था. कोर्ट ने इन्हें यह बताने को कहा कि मुश्किल में फंसे इन छात्रों को वापस बुलाने के लिए कैसे कार्रवाई की जा रही हैं.

पटना
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Published : Apr 27, 2020, 10:34 AM IST

पटना: आज पटना हाइकोर्ट में कोटा और अन्य राज्यों में लॉकडाउन में फंसे बिहार के छात्रों की घर वापसी के मामले पर सुनवाई की जाएगी. जस्टिस हेमंत कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ अधिवक्ता अजय कुमार ठाकुर और अन्य द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.

पिछली सुनवाई में हाइकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों को इस मुद्दे पर जवाब-तलब किया था. कोर्ट ने इन्हें यह बताने को कहा कि मुश्किल में फंसे इन छात्रों को वापस बुलाने के लिए कैसे कार्रवाई की जा रही हैं. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने जो रिपोर्ट चीफ जस्टिस के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल को सौंपा था, उसमें यह कहा गया था कि केंद्र सरकार के दिशानिर्देश के आलोक में इन छात्रों को लॉक डाउन में वापस लाने में असमर्थ हैं.

साढ़े दस बजे कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई
साथ ही पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने का निर्देश देते हुए यह बताने को कहा हैं कि इन्हें वापस लाने की क्या व्यवस्था होगी. वहीं, अधिवक्ता अजय कुमार ठाकुर ने बताया कि इन मामलों पर साढ़े दस बजे कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई की जाएगी.

पटना: आज पटना हाइकोर्ट में कोटा और अन्य राज्यों में लॉकडाउन में फंसे बिहार के छात्रों की घर वापसी के मामले पर सुनवाई की जाएगी. जस्टिस हेमंत कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ अधिवक्ता अजय कुमार ठाकुर और अन्य द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.

पिछली सुनवाई में हाइकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों को इस मुद्दे पर जवाब-तलब किया था. कोर्ट ने इन्हें यह बताने को कहा कि मुश्किल में फंसे इन छात्रों को वापस बुलाने के लिए कैसे कार्रवाई की जा रही हैं. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने जो रिपोर्ट चीफ जस्टिस के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल को सौंपा था, उसमें यह कहा गया था कि केंद्र सरकार के दिशानिर्देश के आलोक में इन छात्रों को लॉक डाउन में वापस लाने में असमर्थ हैं.

साढ़े दस बजे कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई
साथ ही पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने का निर्देश देते हुए यह बताने को कहा हैं कि इन्हें वापस लाने की क्या व्यवस्था होगी. वहीं, अधिवक्ता अजय कुमार ठाकुर ने बताया कि इन मामलों पर साढ़े दस बजे कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई की जाएगी.

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