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HC ने पूर्णिया के अधिकारियों को जलाशयों से अवैध कब्जा हटाने का दिया निर्देश, सौंपनी होगी रिपोर्ट - strict on reservoir encroachment in Purnea

पटना हाई कोर्ट इलके पहले भी सूबे के जलाशयों अवैध कब्जा को लेकर सरकार को फटकार लगा चुकी है. हाई कोर्ट ने पूर्णिया के अधिकारियों को निर्धारित समय में अवैध कब्जा हटा कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है.

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Published : Dec 16, 2019, 8:29 PM IST

पटना: पटना हाई कोर्ट ने प्रदेश में जल स्त्रोतों पर अवैध कब्जे को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान पूर्णिया जिले के अधिकारियों ने जल स्त्रोतों पर अवैध कब्जा हटाने का आश्वासन दिया.

राज्य के विभिन्न जिलों में जल स्त्रोतों पर अवैध कब्जा को लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने रामपुनीत रॉय की जनहित याचिका पर सुनवाई की. पूर्णिया जिले 14 सर्कल ऑफिसर कोर्ट में उपस्थित होकर बाकी बचे जल स्त्रोतों पर अवैध कब्जा हटाने का आश्वासन दिया. हाई कोर्ट उन्हें निर्धारित समय में अवैध कब्जा हटा कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया. इस मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी 2020 को है.

ये भी पढ़ें: पटना: स्वर्ण व्यवसायी को पुरानी दुश्मनी में अपराधियों ने मारी गोली, इलाज जारी

जलाशयों पर अतिक्रमण को लेकर सख्त
बता दें कि पटना हाई कोर्ट इससे पहले भी सूबे के जलाशयों अवैध कब्जा को लेकर सरकार को फटकार लगा चुकी है. इसको लेकर कोर्ट ने सरकार से अवैध कब्जा, घटते क्षेत्रफल और अतिक्रमण को लेकर जवाब मांगा था. इसके लिए हाई कोर्ट ने सरकार को निश्चित समय दिया था.

पटना: पटना हाई कोर्ट ने प्रदेश में जल स्त्रोतों पर अवैध कब्जे को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान पूर्णिया जिले के अधिकारियों ने जल स्त्रोतों पर अवैध कब्जा हटाने का आश्वासन दिया.

राज्य के विभिन्न जिलों में जल स्त्रोतों पर अवैध कब्जा को लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने रामपुनीत रॉय की जनहित याचिका पर सुनवाई की. पूर्णिया जिले 14 सर्कल ऑफिसर कोर्ट में उपस्थित होकर बाकी बचे जल स्त्रोतों पर अवैध कब्जा हटाने का आश्वासन दिया. हाई कोर्ट उन्हें निर्धारित समय में अवैध कब्जा हटा कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया. इस मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी 2020 को है.

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जलाशयों पर अतिक्रमण को लेकर सख्त
बता दें कि पटना हाई कोर्ट इससे पहले भी सूबे के जलाशयों अवैध कब्जा को लेकर सरकार को फटकार लगा चुकी है. इसको लेकर कोर्ट ने सरकार से अवैध कब्जा, घटते क्षेत्रफल और अतिक्रमण को लेकर जवाब मांगा था. इसके लिए हाई कोर्ट ने सरकार को निश्चित समय दिया था.

राज्य के विभिन्न जिलों में जल स्त्रोतों पर अवैध कब्जें के मामलें पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पूर्णिया जिले के अधिकारियों ने 6 जनवरी तक कब्जा हटाने का आश्वासन दिया ।रामपुनीत रॉय की जनहित याचिका पर चीफ़ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की।आज हाईकोर्ट में पूर्णिया जिले 14 सर्कल ऑफिसर उपस्थित हो कर बाकी बचे जल स्त्रोतो पर अवैध कब्जे को हटाने का आश्वासन दिया ।हाईकोर्ट ने उन्हें अवैध रुप से जल स्त्रोतों पर हुए कब्जे  निर्धारित अवधि में हटा कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है ।मामलें पर अगली सुनवाई 6 जनवरी,2020 को फिर होगी।
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