पटना: पटना हाई कोर्ट ने प्रदेश में जल स्त्रोतों पर अवैध कब्जे को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान पूर्णिया जिले के अधिकारियों ने जल स्त्रोतों पर अवैध कब्जा हटाने का आश्वासन दिया.
राज्य के विभिन्न जिलों में जल स्त्रोतों पर अवैध कब्जा को लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने रामपुनीत रॉय की जनहित याचिका पर सुनवाई की. पूर्णिया जिले 14 सर्कल ऑफिसर कोर्ट में उपस्थित होकर बाकी बचे जल स्त्रोतों पर अवैध कब्जा हटाने का आश्वासन दिया. हाई कोर्ट उन्हें निर्धारित समय में अवैध कब्जा हटा कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया. इस मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी 2020 को है.
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जलाशयों पर अतिक्रमण को लेकर सख्त
बता दें कि पटना हाई कोर्ट इससे पहले भी सूबे के जलाशयों अवैध कब्जा को लेकर सरकार को फटकार लगा चुकी है. इसको लेकर कोर्ट ने सरकार से अवैध कब्जा, घटते क्षेत्रफल और अतिक्रमण को लेकर जवाब मांगा था. इसके लिए हाई कोर्ट ने सरकार को निश्चित समय दिया था.