पटनाः पटना हाईकोर्ट में राजधानी पटना में निर्मित नये बस स्टैंड जाने वाली सड़क और नालों की दयनीय हालात पर सुनवाई दो सप्ताह बाद की जाएगी. याचिकाकर्ता संजय कुमार टेकरीवाल की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ मामले में सुनवाई कर रही है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को दो सप्ताह में बताने को कहा था कि सड़क निर्माण कार्य पूरा हुआ है या नहीं.
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धनराशि जारी कर दी गयी हैः कोर्ट ने यह भी बताने को कहा था कि अगर सड़क निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि इस सड़क व नालों के निर्माण के लिए 2021 में ही धनराशि जारी कर दी गयी थी. यह योजना तकनीकी समिति के पास प्रस्ताव पारित करने के लिए 8 जून 2021 को भेजा था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.
बुनियादी सुविधाओं का आभावः नगर निगम की ओर से बताया गया कि अगस्त 2023 को पुनः तकनीकी समिति को भेजा गया है. अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि आम लोगों को बस स्टैंड में बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. यह योजना लाल फीताशाही की शिकार हो गई है. अधिवक्ता मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि धनराशि काफी पहले दे दिये जाने के बाद भी अभी सड़क और नालों के निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है.
बड़ी संख्या में पहुंचते हैं यात्रीः अधिवक्ता ने बताया कि यह बस स्टैंड काफी बड़ा है. यहां राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से बसें आती हैं. बड़ी तादाद में यात्रीगण इस बस स्टैंड से गाड़ी पकड़ने आते हैं. उन्होंने कोर्ट को बताया कि इसके बाबजूद इस बस स्टैंड की हालत काफी दयनीय है. यहां बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है. सड़कों की हालत खराब होने के कारण यात्रियों को बस स्टैंड आने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.