पटना : पटना हाइकोर्ट ने नवनीत कुमार द्वारा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में सौ करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. गुरूवार को जस्टिस पीबी बजनथ्री व जस्टिस ए अभिषेक रेड्डी के डिवीजन बेंच द्वारा की गई. याचिकाकर्ता के एडवोकेट शिव प्रताप ने बताया कि सुनवाई के दौरान कोर्ट द्वारा भारत सरकार और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को 5 सप्ताह में अपना जवाब दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 26 जून 2023 को होगी.
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मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराने की मांग की गई थी: गौरतलब है कि इस मामले में पिछले वर्ष मार्च में मुजफ्फरपुर के कोर्ट के आदेश पर काजी मुहम्मदपुर थाने में सौ करोड़ रुपए के घोटाले की प्राथमिकी दर्ज हुई थी. लेकिन इसमें कोई भी प्रगति नहीं हुई. याचिकाकर्ता के द्वारा सितम्बर 2022 में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. जिसमें पूरे मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराने की मांग की गई थी.पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए भारत सरकार और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को 5 सप्ताह में अपना जवाब दायर करने का निर्देश दिया.
2022 में एक जनहित याचिका दायर की गई थी: पटना हाईकोर्ट के जस्टिस पीबी बजनथ्री व जस्टिस ए अभिषेक रेड्डी की बेंच ने सुनवाई की है. याचिकाकर्ता के एडवोकेट शिव प्रताप ने बताया कि पिछले साल सितंबर में पटना हाईकोर्ट में याचिका दर्ज करायी गई थी. बता दें की तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस जस्टिस ए अभिषेक रेड्डी का तबादला पटना हाईकोर्ट कर दिया गया है. 15 मई को उनका भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था.