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Patna High Court : गाय घाट आफ्टर केअर होम मामले में सरकार को हलफनामा दायर करने के लिए एक सप्ताह की मोहलत - ETV Bharat Bihar

गाय घाट आफ्टर केअर होम मामले में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य सरकार को एक सप्ताह के अंदर हलफनामा दायर करने के लिए कहा गया है. आगे पढ़ें पूरी खबर....

Patna High Court Etv Bharat
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Published : Apr 18, 2023, 3:45 PM IST

पटना : पटना हाईकोर्ट (Patna High Cour) में गाय घाट स्थित आफ्टर केअर होम की घटना के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दी है. जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ द्वारा इस मामले पर सुनवाई अगले सप्ताह की जाएगी. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट में एसएसपी (पटना) और एसआईटी जांच टीम का नेतृत्व करने वाली सचिवालय एएसपी काम्या मिश्रा भी कोर्ट में उपस्थित होकर तथ्यों की जानकारी दी थी.

ये भी पढ़ें - Patna High Court: गाय घाट आफ्टर केअर होम केस की सुनवाई दो सप्ताह के लिए टली

'महिलाओं की स्थिति काफी खराब' : इससे पहले अधिवक्ता मीनू कुमारी ने बताया था कि कोर्ट अब तक एसआईटी द्वारा किये गए जांच और कार्रवाई के सम्बन्ध में सम्बंधित अधिकारी से जानकारी प्राप्त करना चाहता था. उन्होंने जानकारी दी थी कि आफ्टर केअर होम में रहने वाली महिलाओं की स्थिति काफी खराब है. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने अनुसंधान को डीएसपी रैंक की महिला पुलिस अधिकारी से कराने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने जांच रिपोर्ट भी तलब किया था.

एक सप्ताह बाद होगी सुनवाई : बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने इस याचिका को पटना हाई कोर्ट जुवेनाइल जस्टिस मोनिटरिंग कमेटी की अनुशंसा पर रजिस्टर्ड किया था. कमेटी में जस्टिस आशुतोष कुमार चेयरमैन थे, जबकि जस्टिस अंजनी कुमार शरण और जस्टिस नवनीत कुमार पांडेय इसके सदस्य के रूप में थे. इस मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद की जाएगी. ऐसे में एक सप्ताह बाद क्या होता है इस पर निगाह टिकी रहेगी. वैसे भी गाय घाट आफ्टर केअर होम का मामला पहले काफी तूल पकड़ चुका है. मामले पर जमकर राजनीति भी हुई थी.

पटना : पटना हाईकोर्ट (Patna High Cour) में गाय घाट स्थित आफ्टर केअर होम की घटना के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दी है. जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ द्वारा इस मामले पर सुनवाई अगले सप्ताह की जाएगी. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट में एसएसपी (पटना) और एसआईटी जांच टीम का नेतृत्व करने वाली सचिवालय एएसपी काम्या मिश्रा भी कोर्ट में उपस्थित होकर तथ्यों की जानकारी दी थी.

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'महिलाओं की स्थिति काफी खराब' : इससे पहले अधिवक्ता मीनू कुमारी ने बताया था कि कोर्ट अब तक एसआईटी द्वारा किये गए जांच और कार्रवाई के सम्बन्ध में सम्बंधित अधिकारी से जानकारी प्राप्त करना चाहता था. उन्होंने जानकारी दी थी कि आफ्टर केअर होम में रहने वाली महिलाओं की स्थिति काफी खराब है. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने अनुसंधान को डीएसपी रैंक की महिला पुलिस अधिकारी से कराने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने जांच रिपोर्ट भी तलब किया था.

एक सप्ताह बाद होगी सुनवाई : बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने इस याचिका को पटना हाई कोर्ट जुवेनाइल जस्टिस मोनिटरिंग कमेटी की अनुशंसा पर रजिस्टर्ड किया था. कमेटी में जस्टिस आशुतोष कुमार चेयरमैन थे, जबकि जस्टिस अंजनी कुमार शरण और जस्टिस नवनीत कुमार पांडेय इसके सदस्य के रूप में थे. इस मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद की जाएगी. ऐसे में एक सप्ताह बाद क्या होता है इस पर निगाह टिकी रहेगी. वैसे भी गाय घाट आफ्टर केअर होम का मामला पहले काफी तूल पकड़ चुका है. मामले पर जमकर राजनीति भी हुई थी.

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