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बिहार में एयरपोर्ट की स्थिति पर HC में सुनवाई, राजीव प्रताप रूडी के सवाल पर सरकारी वकीलों ने रखा पक्ष

बिहार में एयरपोर्ट की स्थिति को लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. राजीव प्रताप रूडी ने जब सवाल उठाया तो केन्द्र और राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा. आगे पढ़ें पूरी खबर...

Patna High Court Etv Bharat
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Published : Dec 6, 2022, 8:00 PM IST

पटना : पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने राज्य के पटना समेत राज्य के अन्य एयरपोर्ट के निर्माण, विकास,सुरक्षा व नवीनीकरण के मामले सुनवाई कल (बुधवार) भी जारी रहेगी. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ ने राजीव रंजन सिंह व अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई (Expansion Of Airport In Bihar) की. पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कोर्ट में अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि बिहार जैसे बड़ी आबादी वाले राज्य में न तो एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है और ना ही ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है.

ये भी पढ़ें - बिहार में एयरपोर्ट से संबंधित मामलों पर अब 20 जुलाई को होगी सुनवाई, कोर्ट ने किया एयरपोर्ट निदेशक को तलब

राजीव प्रताप रूडी ने बताया कि देश के कई बड़े शहरों में अंतराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, बल्कि छोटे छोटे शहरों में भी अंतराष्ट्रीय एयरपोर्ट है. साथ कई शहरों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है. पटना का एयरपोर्ट सुरक्षा के लिहाज से बहुत सही नहीं है. राजगीर, बिहटा और पुनपुन में एयरपोर्ट के विकल्प के रूप में विचार तो हुआ, लेकिन अंततः अंतिम रूप से कोई नतीजा नहीं निकला.

केन्द्र और राज्य सरकार के वकील ने क्या कहा : राज्य सरकार की ओर से पक्ष प्रस्तुत करते हुए एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कहा कि याचिकाकर्ता की ये मांग सही नहीं है कि खास जगह ही एयरपोर्ट बने या यात्रा के साधन का कैसे विकास किया जाए. ये नीतिगत विषय होते हैं, जिसपर सरकार विचार कर कार्रवाई करती है. केंद्र सरकार के अधिवक्ता के एन सिंह ने कोर्ट को बताया कि राज्य में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हो कि नहीं, ये विचार का मुद्दा हो सकता है. लेकिन यात्रा किसी विशेष रूप हो, ये विचारणीय नहीं है.

पिछली सुनवाई में रूडी ने कहा था कि गया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भी आज तक कोई अंतर्राष्ट्रीय विमान का परिचालन नहीं हुआ है. अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होने के बावजूद यहां अंतर्राष्ट्रीय विमान नहीं चलते हैं. राज्य सरकार भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने पर अपना स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने सभी पक्षों से जानना चाहा था कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एवं अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट स्थापित करने के लिए क्या क्या अनिवार्यता हैं? इस मामले पर अगली सुनवाई 7 दिसंबर, 2022 को होगी.

पटना : पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने राज्य के पटना समेत राज्य के अन्य एयरपोर्ट के निर्माण, विकास,सुरक्षा व नवीनीकरण के मामले सुनवाई कल (बुधवार) भी जारी रहेगी. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ ने राजीव रंजन सिंह व अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई (Expansion Of Airport In Bihar) की. पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कोर्ट में अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि बिहार जैसे बड़ी आबादी वाले राज्य में न तो एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है और ना ही ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है.

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राजीव प्रताप रूडी ने बताया कि देश के कई बड़े शहरों में अंतराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, बल्कि छोटे छोटे शहरों में भी अंतराष्ट्रीय एयरपोर्ट है. साथ कई शहरों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है. पटना का एयरपोर्ट सुरक्षा के लिहाज से बहुत सही नहीं है. राजगीर, बिहटा और पुनपुन में एयरपोर्ट के विकल्प के रूप में विचार तो हुआ, लेकिन अंततः अंतिम रूप से कोई नतीजा नहीं निकला.

केन्द्र और राज्य सरकार के वकील ने क्या कहा : राज्य सरकार की ओर से पक्ष प्रस्तुत करते हुए एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कहा कि याचिकाकर्ता की ये मांग सही नहीं है कि खास जगह ही एयरपोर्ट बने या यात्रा के साधन का कैसे विकास किया जाए. ये नीतिगत विषय होते हैं, जिसपर सरकार विचार कर कार्रवाई करती है. केंद्र सरकार के अधिवक्ता के एन सिंह ने कोर्ट को बताया कि राज्य में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हो कि नहीं, ये विचार का मुद्दा हो सकता है. लेकिन यात्रा किसी विशेष रूप हो, ये विचारणीय नहीं है.

पिछली सुनवाई में रूडी ने कहा था कि गया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भी आज तक कोई अंतर्राष्ट्रीय विमान का परिचालन नहीं हुआ है. अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होने के बावजूद यहां अंतर्राष्ट्रीय विमान नहीं चलते हैं. राज्य सरकार भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने पर अपना स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने सभी पक्षों से जानना चाहा था कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एवं अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट स्थापित करने के लिए क्या क्या अनिवार्यता हैं? इस मामले पर अगली सुनवाई 7 दिसंबर, 2022 को होगी.

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