पटना: पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने राज्य सरकार को म्युनिसिपल बिल्डिंग ट्रिब्यूनल (Municipal Building Tribunal) का गठन करने के लिए दस दिनों की मोहलत दी है. जस्टिस सी. एस. सिंह (Justice C.S. Singh) ने गोपाल प्रसाद भारतीय की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कहा कि यदि अदालती फैसले का पालन नहीं किया गया तो कोर्ट सख्त कार्रवाई करेगा. पिछली सुनवाई में कोर्ट के आदेश के बाद भी ट्रिब्यूनल का गठन नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की थी.
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पहले के आदेश का पालन नहीं होने पर कड़ी टिप्प्णी
कोर्ट ने 22 मार्च, 2021 को ही राज्य सरकार को एक माह में ट्रिब्यूनल गठित करने का आदेश दिया था. जब कोर्ट ने 25 जून को ये जानने के इस मामले को सूचीबद्ध करवाया कि इसमें आगे क्या हुआ.
राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि ट्रिब्यूनल के गठन से संबंधित फाइल पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा. कोर्ट ने तीन माह पहले के आदेश का पालन नहीं होने पर कड़ी टिप्पणी की. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा था कि हम किसी के रहमोकरम पर नहीं हैं कि ट्रिब्यूनल के लिए सब्र करें.
4 साल से नहीं हुआ म्युनिसिपल बिल्डिंग ट्रिब्यूनल का गठन
पिछले चार सालों से पटना के म्युनिसिपल बिल्डिंग ट्रिब्यूनल का गठन नहीं हुआ है. इससे बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं. ट्रिब्यूनल नहीं रहने से आम जनता को न्याय से वंचित होना पड़ रहा है. कोर्ट ने राज्य सरकार के रवैए सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद भी अब तक म्युनिसिपल बिल्डिंग ट्रिब्यूनल का गठन क्यों नहीं किया गया?
राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि ट्रिब्यूनल गठन के संबंध में राज्य सरकार शीघ्र निर्णय लेगी. सोमवार को कोर्ट ने राज्य सरकार को नगरपालिका भवन ट्रिब्यूनल के गठन के लिए दस दिनों की मोहलत दी है. इस मामले पर अगली सुनवाई दस दिनों बाद होगी.