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पटना: 17 नवंबर से पहले नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा EPF का लाभ

पटना हाईकोर्ट के आदेश को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने शिक्षा विभाग को लेटर लिखा है. साथ ही इस दिशा में जल्द कार्रवाई करने का आग्रह किया. इस लेटर में अदालत के आदेश की अवमानना ना हो इसका ध्यान रखने को कहा गया है.

अभिषेक कुमार प्रवक्ता, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ
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Published : Oct 6, 2019, 12:16 PM IST

पटना: बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है. एम्पलाइज प्रोविडेंट फंड के रीजनल कमिश्नर ने बिहार सरकार को पत्र लिखकर जल्द से जल्द सभी नियोजित शिक्षकों को इपीएफ से जोड़ने को कहा है. दरअसल पटना हाईकोर्ट ने 60 दिनों के अंदर राज्य के सभी नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ देने का आदेश दिया था.

बता दें कि बिहार के करीब चार लाख नियोजित शिक्षकों को सामाजिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण ईपीएफ का लाभ 17 नवंबर तक मिल सकता है. 17 सितंबर को पटना हाईकोर्ट ने सभी प्रकार के नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ और एमपी एक्ट 1952 का लाभ देने का निर्देश दिया था. 17 नवंबर तक सरकार को इसे लागू करना होगा. पटना हाई कोर्ट ने इस लागू करने की जिम्मेदारी ईपीएफओ के रीजनल पीएफ कमिश्नर को दी है.

patna news
ईपीएफओ का लेटर

ईपीएफ की सुविधा से शिक्षक हैं वंचित
गौरतलब है कि राज्य के नियोजित शिक्षक ईपीएफ की सुविधा से अब तक वंचित हैं. इसे लेकर अरवल, औरंगाबाद और भोजपुर के कुछ शिक्षकों ने पटना हाईकोर्ट में एक वाद दायर किया था. जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 17 सितंबर 2019 को सभी प्रकार के नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ देने का निर्देश दिया.

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लेटर

ईपीएफओ ने शिक्षा विभाग को लिखा लेटर
पटना हाईकोर्ट के आदेश को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने शिक्षा विभाग को लेटर लिखा है. साथ ही इस दिशा में जल्द कार्रवाई करने का आग्रह किया. इस लेटर में अदालत के आदेश की अवमानना ना हो इसका ध्यान रखने को कहा गया है. साथ ही ईपीएफओ की ओर से शिक्षा विभाग को लिखे पत्र में कहा गया है कि शिक्षा विभाग अपने क्षेत्रीय और जिला कार्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी कर कहे कि जल्द से जल्द सभी नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ दिया जाए.

जानकारी देते अभिषेक कुमार प्रवक्ता, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ

राज्य स्तर पर कोऑर्डिनेटर बनाने की मांग
ईपीएफओ ने शिक्षा विभाग से कहा है कि पीएफ और एमपी एक्ट 1952 के दायरे से नियोजित शिक्षकों को जोड़ने के लिए हर जिले में एक नोडल अफसर नियुक्त किये जाएं और राज्य स्तर पर एक कोऑर्डिनेटर बनाया जाए. साथ ही उनके नंबर ईपीएफओ को उपलब्ध कराये ताकि किसी और काम के लिए उनसे संपर्क किया जा सके.

'शिक्षकों को मिलनी चाहिए सुविधा'
माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रवक्ता अभिषेक कुमार ने कहा कि शिक्षकों को नियुक्ति की तिथि सहित कई तरह की सुविधा मिलनी चाहिए. क्योंकि बिहार के नियोजित शिक्षक लंबे समय से सेवा शर्त लागू करने की मांग कर रहे हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षक कई महत्वपूर्ण अधिकारों से वंचित हैं.

पटना: बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है. एम्पलाइज प्रोविडेंट फंड के रीजनल कमिश्नर ने बिहार सरकार को पत्र लिखकर जल्द से जल्द सभी नियोजित शिक्षकों को इपीएफ से जोड़ने को कहा है. दरअसल पटना हाईकोर्ट ने 60 दिनों के अंदर राज्य के सभी नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ देने का आदेश दिया था.

बता दें कि बिहार के करीब चार लाख नियोजित शिक्षकों को सामाजिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण ईपीएफ का लाभ 17 नवंबर तक मिल सकता है. 17 सितंबर को पटना हाईकोर्ट ने सभी प्रकार के नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ और एमपी एक्ट 1952 का लाभ देने का निर्देश दिया था. 17 नवंबर तक सरकार को इसे लागू करना होगा. पटना हाई कोर्ट ने इस लागू करने की जिम्मेदारी ईपीएफओ के रीजनल पीएफ कमिश्नर को दी है.

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ईपीएफओ का लेटर

ईपीएफ की सुविधा से शिक्षक हैं वंचित
गौरतलब है कि राज्य के नियोजित शिक्षक ईपीएफ की सुविधा से अब तक वंचित हैं. इसे लेकर अरवल, औरंगाबाद और भोजपुर के कुछ शिक्षकों ने पटना हाईकोर्ट में एक वाद दायर किया था. जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 17 सितंबर 2019 को सभी प्रकार के नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ देने का निर्देश दिया.

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लेटर

ईपीएफओ ने शिक्षा विभाग को लिखा लेटर
पटना हाईकोर्ट के आदेश को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने शिक्षा विभाग को लेटर लिखा है. साथ ही इस दिशा में जल्द कार्रवाई करने का आग्रह किया. इस लेटर में अदालत के आदेश की अवमानना ना हो इसका ध्यान रखने को कहा गया है. साथ ही ईपीएफओ की ओर से शिक्षा विभाग को लिखे पत्र में कहा गया है कि शिक्षा विभाग अपने क्षेत्रीय और जिला कार्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी कर कहे कि जल्द से जल्द सभी नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ दिया जाए.

जानकारी देते अभिषेक कुमार प्रवक्ता, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ

राज्य स्तर पर कोऑर्डिनेटर बनाने की मांग
ईपीएफओ ने शिक्षा विभाग से कहा है कि पीएफ और एमपी एक्ट 1952 के दायरे से नियोजित शिक्षकों को जोड़ने के लिए हर जिले में एक नोडल अफसर नियुक्त किये जाएं और राज्य स्तर पर एक कोऑर्डिनेटर बनाया जाए. साथ ही उनके नंबर ईपीएफओ को उपलब्ध कराये ताकि किसी और काम के लिए उनसे संपर्क किया जा सके.

'शिक्षकों को मिलनी चाहिए सुविधा'
माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रवक्ता अभिषेक कुमार ने कहा कि शिक्षकों को नियुक्ति की तिथि सहित कई तरह की सुविधा मिलनी चाहिए. क्योंकि बिहार के नियोजित शिक्षक लंबे समय से सेवा शर्त लागू करने की मांग कर रहे हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षक कई महत्वपूर्ण अधिकारों से वंचित हैं.

Intro:बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है। एम्पलाइज प्रोविडेंट फंड के रीजनल कमिश्नर ने बिहार सरकार को पत्र लिखकर जल्द से जल्द सभी नियोजित शिक्षकों को इपीएफ से जोड़ने को कहा है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने 60 दिनों के अंदर राज्य के सभी नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ देने का आदेश दिया है।


Body:बिहार के करीब चार लाख नियोजित शिक्षकों को सामाजिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण ईपीएफ का लाभ 17 नवंबर तक मिल सकता है। 17 सितंबर को पटना हाईकोर्ट ने सभी प्रकार के नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ और एमपी एक्ट 1952 का लाभ देने का निर्देश दिया था। यानी 17 नवंबर तक सरकार को इसे लागू करना है। पटना हाई कोर्ट ने इस लागू करने की जिम्मेदारी ईपीएफओ के रीजनल पीएफ कमिश्नर को दी है। पटना हाईकोर्ट के आदेश को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है और इस दिशा में जल्द कार्रवाई का आग्रह किया है पत्र के अनुसार अदालत के आदेश की अवमानना ना हो इसका ध्यान रखने को कहा गया है आपको बता दें कि राज्य के नियोजित शिक्षक ईपीएफ की सुविधा से अब तक वंचित हैं इसे लेकर अरवल औरंगाबाद और भोजपुर के कुछ शिक्षकों ने पटना हाईकोर्ट में एक वाद दायर किया था जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 17 सितंबर 2019 को सभी प्रकार के नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ देने का निर्देश दिया और इसकी जिम्मेदारी ईपीएफओ के रीजनल पीएफ कमिश्नर को दी है। ईपीएफ के आयुक्त ने शिक्षा विभाग को लिखे पत्र में कहां है किसके लिए अपने क्षेत्रीय और जिला कार्यालयों को आवश्यक निर्देश दिया जाए कि सभी नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ जल्द से जल्द दिया जाए उन्होंने शिक्षा विभाग से कहा है कि पीएफ और एमपी एक्ट 1952 के दायरे से नियोजित शिक्षकों को जोड़ने के लिए हर जिले में एक नोडल अफसर नियुक्त किया जाए और राज्य स्तर पर एक कोऑर्डिनेटर बनाया जाए और उनके नंबर ईपीएफओ से साझा करें ताकि अगले कदम के लिए उनसे संपर्क किया जा सके। इधर माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रवक्ता अभिषेक कुमार ने कहा कि शिक्षकों को नियुक्ति की तिथि सहित की सुविधा मिलनी चाहिए।


Conclusion:बिहार के नियोजित शिक्षक लंबे समय से सेवा शर्त लागू करने की मांग कर रहे हैं। नियोजित शिक्षक कई महत्वपूर्ण अधिकारों से वंचित हैं। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रवक्ता अभिषेक कुमार ने कहा की बिहार सरकार ने आज तक ना तो ईपीएफ और ना ही एसीपी और कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ नियोजित शिक्षकों को दिया है। अभिषेक कुमार प्रवक्ता, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ
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