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पटना हाईकोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस मुख्यालय को दिए सख्त निर्देश - पटना लेटेस्ट न्यूज

पटना हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश (Patna High Court order for women security) के बाद सभी जिला पुलिस को महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थलों पर सख्त इंतजाम के निर्देश दिए गए हैं. यह फरमान बिहार पुलिस मुख्यालय के कार्मिक और कल्याण प्रभाग पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक) द्वारा जारी किया गया है.

पटना हाईकोर्ट
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Published : Dec 4, 2021, 8:18 PM IST

पटनाः उच्चतम न्यायालय के निर्देश के आलोक में पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) द्वारा पारित न्यायिक आदेश के तहत राज्य में सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता व्यवस्था (Tight Security For Women In Bihar) की जा रही है. इसे लेकर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए जन जागरुकता करने के लिए भी निर्देश दिया गया है.

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पटना हाईकोर्ट के आदेश पर सभी थानाध्यक्ष, अंचल पुलिस निरीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को हर शिक्षण संस्थानों, बालिका और महिला होस्टल, बाजारों, सार्वजनिक वाहन आदि स्थानों पर महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है.

महिलाओं पर होने वाले अपराध की दृष्टि से थाना और पुलिस अधिकारियों के फोन नंबर, मोबाइल नंबर होर्डिंग्स, पर्चा, ब्रोचर और बुकलेट आदि से सभी स्थानों पर प्रचार प्रसार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं. साथ ही इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए भी जन जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया है.

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इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यह आदेश बिहार पुलिस मुख्यालय के कार्मिक और कल्याण प्रभाग पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक) द्वारा दिया गया है. इस आदेश की प्रति याचिकाकर्ता वकील ओम प्रकाश को भी भेजी गई है.

पटनाः उच्चतम न्यायालय के निर्देश के आलोक में पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) द्वारा पारित न्यायिक आदेश के तहत राज्य में सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता व्यवस्था (Tight Security For Women In Bihar) की जा रही है. इसे लेकर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए जन जागरुकता करने के लिए भी निर्देश दिया गया है.

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पटना हाईकोर्ट के आदेश पर सभी थानाध्यक्ष, अंचल पुलिस निरीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को हर शिक्षण संस्थानों, बालिका और महिला होस्टल, बाजारों, सार्वजनिक वाहन आदि स्थानों पर महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है.

महिलाओं पर होने वाले अपराध की दृष्टि से थाना और पुलिस अधिकारियों के फोन नंबर, मोबाइल नंबर होर्डिंग्स, पर्चा, ब्रोचर और बुकलेट आदि से सभी स्थानों पर प्रचार प्रसार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं. साथ ही इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए भी जन जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया है.

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इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यह आदेश बिहार पुलिस मुख्यालय के कार्मिक और कल्याण प्रभाग पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक) द्वारा दिया गया है. इस आदेश की प्रति याचिकाकर्ता वकील ओम प्रकाश को भी भेजी गई है.

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