पटना: पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में कोताही बरतने पर नाराजगी जाहिर की है. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ ने इस मामलें पर सुनवाई की. हाईकोर्ट राज्य से गुजरने वाली बहुत सारी राष्ट्रीय राजमार्ग के मामलों पर लगातार सुनवाई और मॉनिटरिंग कर रही हैं.
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मामले की अगली सुनवाई कल: हाईकोर्ट ने सड़क निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख और भागलपुर के कार्यपालक अभियंता को तलब किया हैं. दोनों अधिकारी को 7 अप्रैल यानि गुरुवार को तीन बजे कोर्ट में सुनवाई के समय उपस्थित रहने का निर्देश मिला है. बता दें कि प्रणव कुमार झा द्वारा इस मामले को लेकर दायर लोकहित याचिका दायर की गई थी. इसी मामले पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने यह निर्देश दिया है.
जनता को अच्छी सड़कें उपलब्ध हो:कोर्ट राज्य से गुजरने वाली बहुत सारी एनएच (राष्ट्रीय राजमार्ग) के मामलों पर लगातार सुनवाई और मॉनिटरिंग कर रही है. कोर्ट का मानना हैं कि राज्य की जनता को यात्रा करने के लिए आरामदायक और अच्छी सड़कें उपलब्ध होना चाहिए. इससे पहले पटना-गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की धीमी गति पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट के वकीलों की एक टीम को इस राजमार्ग का निरीक्षण करने का दायित्व सौंपा है.
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